निरपत हजाम हत्याकांड मे एक परिवार के चार लोगों को उम्रकैद

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डीजे न्यूज, गिरिडीह :
प्रधान जिला जज वीणा मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को निरपत हजाम हत्याकांड में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में मे चुटन हजाम, अर्जुन हजाम,लूटन हजाम और टुपलाल हजाम शामिल हैं।चारो को अन्य धारा में एक साल की सजा सुनाई गई है।सभी सजा साथ साथ चलेगी।साथ ही चारों को कुल चालीस हजार रुपए अर्थदंड जमा करने का भी आदेश दिया गया है।जुर्माना राशि नही जमा करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।सजा पाने वाले एक ही परिवार के सदस्य हैं।न्यायालय ने बीते शुक्रवार को दोषी पाकर न्यायिक अभिरक्षा में लेकर सेंट्रल जेल भेजा गया था।इसके पूर्व सजा की बिंदु पर बहस करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रकाश सहाय ने न्यूनतम सजा देने की मांग की। वहीं एपीपी जीके सिंह ने कड़ी सजा देने की मांग की।न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाई।घटना बेंगाबाद थाना क्षेत्र के भलकुन्दर गांव की है। साल 2019 की है।इस कांड के सूचक गिरधारी देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।कही थी कि छुटन हजाम के परिवार के साथ कई सालों से जमीन विवाद चल रहा था।9 अगस्त 2019 को उसका देवर निरपत हजाम अपने जमीन में खेती करने गया था।सभी आरोपित उसके देवर को जमींसे खींचकर अपने घर ले गए।उसे बेरहमी से मारपीट कर जख्मी कर दिए।जो व्यक्ति बचाने जाता था उसे भी मारपीट करने के लिए दौड़ाते थे।जख्मी निरपत को गंभीर हालत में सदर अस्पताल लाया गया।तीन दिनों बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।आरोपित के परिवार वाले उसके जमीन को जबरन हड़पना चाहते थे।इस बात को लेकर कई बार मारपीट भी किया था।उसने पूर्व में भी इसे लेकर बेंगाबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।इस मामले में अभियोजन के तरफ से दस गवाहों का परीक्षण कराया गया।जिसमें सूचक, चश्मदीद, डॉक्टर और अनुसंधान कर्ता शामिल थे।

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