धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या में लखन व राहुल वर्मा दोषी करार, छह अगस्त को सजा पर होगी सुनवाई

0

डीजे न्यूज,
धनबाद : धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए दोनों नामजद अभियुक्त लखन वर्मा एवं राहुल वर्मा को हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 6 अगस्त की तिथि मुकर्रर की है।
22 फरवरी 22 को आरोप तय होने के बाद महज पांच महीने में 58 गवाहों का बयान दर्ज कर लिया। सीबीआई के क्राइम ब्रांच के स्पेशल पी पी अमित जिंदल ने आरोप पत्र के कुल 169 गवाहों में से 58 गवाहों का बयान दर्ज कराया था। सीबीआई ने दावा किया था कि आरोपित लखन वर्मा एवं राहुल वर्मा ने जानबूझकर जज साहब को टक्कर मारी जिनसे उनकी मौत हुई । वहीं बचाव पक्ष ने इसे महज एक दुर्घटना बताया था।
जज उत्तम आनंद की माैत 28 जुलाई 21 की सुबह हुई थी। वह घर से सुबह की सैर पर निकले थे। धनबाद के रणधीर वर्मा चाैक पर एक ऑटो ने धक्का मार दिया था जिससे उनकी मौत हो गई थी। सीबीआई ने दावा किया था कि 27 जुलाई 21 को दोनों मोबाइल चोरी करने में कामयाब नहीं हो पाए थे जिस कारण दोनों को अफसोस था। इसी कारण दोनों ने यह तय किया था कि आज मोबाइल चोरी कर लेना है। इसीलिए सुबह दोनों ऑटो लेकर निकले थे। मोबाइल छीनने के नियत से लखन ने जज साहब को टक्कर मारी थी और भाग गए थे। सीसीटीवी में भी यह घटना कैद हुई थी। सीसीटीवी फुटेज देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि यह हादसा नहीं है। जज को जानबूझकर धक्का मारा गया था। झारखंड सरकार की अनुशंसा पर मामले की जांच की जिम्मेवारी सीबीआइ को साैंप दी गई।पहले झारखंड सरकार द्वारा गठित एसआइटी ने मामले की जांच की। इसके बाद 4 अगस्त 21 को सीबीआइ को जांच सौंप दी गई थी। 20 अक्टूबर 21 को सीबीआई ने दोनों के विरुद्ध हत्या का आरोप लगाते हुए चार्जशीट दायर कर दिया था। वही सीबीआई ने हत्या के अलावा ऑटो चोरी एवं मोबाइल चोरी की दो अलग प्राथमिकी दर्ज की थी।

इस खबर को शेयर करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *