श्रम विभाग ने मुक्त कराया बाल श्रमिक
श्रम विभाग ने मुक्त कराया बाल श्रमिक
डीजे न्यूज, धनबाद : श्रम विभाग की टीम ने गुरुवार को निरसा के लक्की मनीहारी स्टोर में छापा मारा। इस दौरान टीम ने 14 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिक को मुक्त कराया। इसकी जानकारी देते हुए सहायक श्रमायुक्त रंजीत कुमार ने बताया कि बाल मजदूरी कराना कानूनन अपराध है। साथ ही उपायुक्त वरुण रंजन के निर्देश पर धनबाद जिले में गठित धावा दल के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में धनबाद सदर में भी अभियान चलाया गया। जिसमें गया सिंह लिट्टी दुकान, कोर्ट मोड़, हिरापुर, तिवारी होटल आदि में जांच की। किसी भी प्रतिष्ठान में बाल श्रम नियोजित नहीं करने संबंधी बोर्ड / पोस्टर नहीं लगा हुआ था। सभी प्रतिष्ठान को बाल श्रम (निषेध और विनियम), 1986 के तहत नोटिस निर्गत किया जा रहा है। इसके अलावा सभी दुकानों, प्रतिष्ठानों को बाल श्रम कानून संबंधी जानकारी दी गयी और बताया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिकों से कार्य कराना कानूनन अपराध है।