जानिए झारखंड कैबिनेट की 24 अगस्त की बैठक में क्या लिया गया निर्णय
डीजे न्यूज, रांची :
झारखंड मंत्रालय में 24 अगस्त को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। बैरहक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय यह है :
रांची विश्वविद्यालय के अन्तर्गत नवस्थापित डिग्री महाविद्यालयों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकाय की स्वीकृति दी गई।
—बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के अन्तर्गत नवस्थापित डिग्री महाविद्यालयों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकाय की स्वीकृति दी गई।
—- बिजय वर्मा, झा.प्र.से., (कोटि क्रमांक-34/20), अवर सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड द्वारा झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर W.P.(S) NO- 4443ध/2021 तथा सदस्य, राजस्व पर्षद के अध्यक्षता में परिचालन के माध्यम से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में 28 सितंबर के भूतलक्षी प्रभाव से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि से अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में वित्तीय लाभ सहित सशर्त्त प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
———
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का मॉडल अधिनियम प्रारूप के अनुसार कृषि उपज एवं पशुधन विपणन (संवर्धन एवं सुविधा) अधिनियम, 2017 को कतिपय संशोधन के साथ अंगीकृत करते हुए, झारखण्ड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2022 को वापस लेने की स्वीकृति दी गई।
——
गोमिया एवं डुमरी बिहार स्टेशन के बीच पेटरवार-गोमिया-नरकी-बिशुनगढ़ पथ के चैनेज 26.150 कि.मी में L.C. NO. 11/A/T के स्थान पर पथ उपरी पुल (आर.ओ.बी.) के निर्माण कार्य हेतु रु. 83,31,96,390/- (तेरासी करोड़ एकतीस लाख छियानवे हजार तीन सौ नब्बे) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं रेलवे द्वारा पथ उपरी पुल (आर.ओ.बी.) के निर्माण कार्य हेतु आवश्यक राशि की अग्रिम निकासी कर राशि (भू-अर्जन की राशि को छोड़कर) रेलवे को उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।
— “बिरसा मुण्डा एयरपोर्ट (हुण्डरू)-हेथु-चन्दाघासी-रिंग रोड (कोचबांग) पथ (कुल लंबाई-6.950 कि.मी.) के र्निर्माण कार्य (पुल निर्माण एवं भू-अर्जन सहित)“ हेतु रू. 211,98,02,500/- (दो सौ ग्यारह करोड़ अठानवें लाख दो हजार पाँच सौ) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
——-
झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत् आच्छादित होने वाले लाभुकों की अधिकतम संख्या 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने की स्वीकृति दी गई।
————-
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत् राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लाभुकों को अप्रैल, 2022 से सितम्बर, 2022 तक के अवधि के लिए 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रतिमाह मुफ्त वितरित करने हेतु खाद्यान्न के परिवहन, हथालन एवं वितरण कार्य हेतु राज्य सरकार पर संभावित व्यय राशि रू. 36.00 करोड़ (छतीस करोड़) मात्र की स्वीकृति दी गई।
———
स्पेशल ऑक्जलरी पुलिस (SAP) के दोनों वाहिनियों का कार्यकाल विस्तार एवं अनुबंध पर कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
—–धनबाद जिलान्तर्गत अंचल-निरसा के मौजा-पिण्ड्राहाट मौजा अंतर्निहित कुल रकबा-1.49 एकड़ अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार (गैर आबाद खास) खाते की भूमि कुल देय राशि रूपये 90,24,245/- (नब्बे लाख चौबीस हजार दो सौ पैंतालीस) मात्र की अदायगी पर नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांस्को लिमिटेड (NKTL) को 400/220 के.वी. विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण हेतु 30 वर्षों के लिए सःशुल्क लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई।
———-
सप्तम वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप नई वेतन संरचना में वेतन निर्धारण हेतु विकल्प चयन की स्वीकृति दी गई।
——–
लोक सभा/ विधान सभा/ शहरी स्थानीय निकाय/ पंचायत चुनाव के दरम्यान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को नक्सली/उग्रवादी हिंसात्मक घटनाओं/दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु/ अपंगता की स्थिति में अनुग्रह क्षतिपूर्ति अनुदान के संबंध में निर्गत संकल्प संख्या-208, दिनांक-13.09.2019 में संकल्प संख्या-87, दिनांक-19.08.2021 द्वारा किये गये आंशिक संशोधन को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई।
————
मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अन्तर्गत रोगी जिम्मी कुमार पोद्यार, पिता- अनिल चन्द्र पोद्यार, ग्राम-बनतारा, पो.-गोला, थाना-गोला, जिला-रामगढ़ को ब्लड कैंसर रोग के ईलाज हेतु निर्धारित सीमा से अधिक राशि प्रदान करने के मामले में मंत्रिमण्डल की अनुशंसा प्राप्त कर विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान करने स्वीकृति दी गई।
————
प्राथमिक विद्यालयों में इण्टरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 20825 पद एवं मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 29175 पद की स्वीकृति दी गई।
——–
वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री ग्रामीण जलापूर्ति योजना अन्तर्गत “जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट (DMFT)” मद में प्राप्त राशि से PMKKY के तहत् जिला फाउन्डेशन ट्रस्ट न्यास परिषद/प्रबंधकीय समिति द्वारा अनुशंसित राज्य के खनिज क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था के निमित्त पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, रामगढ़ अन्तर्गत सोसोकला-हेमन्तपुर एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के प्रथम पुनरीक्षित राशि रूपये 3179.04000 लाख मात्र पर योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं पुनरीक्षण के फलस्वरूप वर्धित राशि रूपये छ: करोड़ नौ लाख इक्यावन हजार पाँच सौ रूपये) मात्र पर व्यय की स्वीकृति दी गई।
————
विशिष्ट इंडिया रिजर्व (आदिम जनजाति) बटालियन में आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु अधिसूचित नियम में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
———-
वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
—————–
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के अधीन निदेशक गव्य विकास, झारखण्ड के एकल पद पर अतंवीक्षा के आधार पर नियुक्ति हेतु अंकों एवं अधिमानता के निर्धारण को “निदेशक, गव्य विकास, झारखण्ड के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली, 2011″ में समाविष्ट किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।
———-
डॉ० गुणाधर मांझी, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाकुडिया, पाकुड़ सम्प्रति चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायडीह गुमला, को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
———-
केन्द्र प्रायोजित मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर अन्तर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत पी०एल०खाते में संधारित अवशेष राशि रू. 842.792 लाख (आठ करोड़ बयालीस लाख उनासी हजार दो सौ रुपये) मात्र को इस योजना हेतु खोले गये स्टेट नोडल अकाउंट में हस्तांतरित करने हेतु झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 332 को शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।
—————-
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड के अधीन संचालित विभिन्न योजनाओं (60% केन्द्राशः 40% राज्यांश) के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में पी०एल० खाते में जमा राज्यांश मद की राशि कुल 52.18,73,477 /- (बासठ करोड़ अठारह लाख तिहत्तर हजार चार सौ सतहत्तर) रूपये की झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-332 को छाँत करते हुए अग्रिम निकासी कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड के SNA खाते में हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई।
————-
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के अधीन झारखण्ड पशुपालन सेवा के पशुचिकित्सक की सीधी भर्ती एवं विशेष भर्ती (बैकलॉग) (विज्ञापन संख्या 04/2021 एवं 05/2021) हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम आयु की गणना हेतु कट-ऑफ तिथि के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।
———– केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (The Dam Safety Act, 2021) के तहत झारखण्ड राज्य में State Committee on Dam Safety (SCDS) के गठन की स्वीकृति के संबंध में।
———–
केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (The Dam Safety Act, 2021) के तहत झारखण्ड राज्य में नए सिरे से राज्य बांध सुरक्षा संगठन ( State Dam Safety organisation, SDSO) के गठन की स्वीकृति दी गई।
——–
राज्य योजनान्तर्गत विभिन्न स्कूलों/पुर्नवास केन्द्रों/छात्रवासों/गृहों का योजना से स्वयंसेवी संस्थानों के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए मूक-बधिर एवं स्पेष्टीक विद्यालयों के संचालन की स्वीकृति दी गई।
————
राज्य योजनान्तर्गत संचालित मुख्यमंत्री सुकन्या योजना” के मार्ग निर्देश में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
———-
Post GST
Payment of pending bills related to work orders. issued during Pre-GST period के सम्बन्ध में Standard Operating Procedure (SOP)/Directive से संबंधित अधिसूचना पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।
——-
झारखण्ड पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों में से चतुर्थवर्गीय कर्मी, सिपाही, हवलदार, सहायक अवर निरीक्षक, अवर निरीक्षक एवं निरीक्षक देय एक माह के मूल वेतन के बराबर मानदेय भुगतान के संबंध में क्षतिपूर्ति अवकाश की देयता को पुनः बहाल करने की स्वीकृति दी गई।
——–
झारखण्ड प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के स्वरूप में बदलाव करते हुए राज्य में अवस्थित राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 10 तक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने विषयक नियमावली के गठन की स्वीकृति दी गई।
——–
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने हेतु अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग वर्ग के युवाओं को ऋण-सह-अनुदान उपलब्ध कराने ऋण की वसूली गारंटर हेतु मापदंड का निर्धारण एवं EMI की गणना की स्वीकृति दी गई।
————-
झारखण्ड पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के स्वरूप में बदलाव करते हुए झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्रा को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने विषयक नियमावली के गठन की स्वीकृति दी गई।
————
बिजय कुमार, झारखंड प्रशासनिक सेवा, जिला परिवहन पदाधिकारी हजारीबाग को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(S) NO.944/2020 में पारित आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रदान की गई वैचारिक प्रोन्नति का वित्तीय लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
————-
वित्तीय वर्ष 2022-23 में टैरिफ सब्सिडी योजना मद में स्वीकृत राशि रू. 1690.00 करोड़ के अंतर्गत तृतीय किस्त की राशि की तत्काल निकासी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
————–
राज्य में सड़क दुर्घटनाओं एवं तद्जनित जान-माल की हानि को न्यूनतम करने के लिए तकनीकी सुविधाएं, अनुसंधान तथा सभी स्टेकहोल्डर विभागों के लिए वैज्ञानिक कार्य प्रणाली विकसित करते हुए पर्यवेक्षण करने हेतु तकनीकी सहयोगी के रुप में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास को मनोनयन के आधार पर नामित करने की स्वीकृति दी गई।
——–
पंचम झारखंड विधानसभा का (नवम) मानसून सत्र ( दिनांक 29 जुलाई 2022 से 4 अगस्त 2022 तक) के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।
————–
राज्य में नवसृजित 134 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों हेतु चिकित्सा पदाधिकारी एवं पारामेडिकल कर्मियों के कुल 1990 पदों का सृजन एवं 1990 पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति दी गई।
—————-
वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री ग्रामीण जलापूर्ति योजना अंतर्गत “जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट न्यास परिषद/प्रबंधकीय समिति द्वारा अनुशंसित राज्य के खनिज क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था के निमित्त पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल रामगढ़ अंतर्गत सोसोकला-हेमन्तपुर एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के प्रथम पुनरीक्षित राशि रुपए 3179.04000 लाख मात्र पर योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं पुनरीक्षण के फलस्वरुप वर्धित राशि रुपए 609.51500 लाख मात्र पर व्यय की स्वीकृति दी गई।
————–
माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(S) No- 5453/2018 में दिनांक 20 दिसंबर 2018 को पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में श्री भरत लाल, कंप्यूटर ऑपरेटर-सह-टंकक, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखंड रांची के का०प्र०सु० तथा रा०विभाग की अधिसूचना संo-1348 दिनांक 13 फरवरी 2015 द्वारा अधिसूचित एवं अधिसूचना संख्या-4871 दिनांक 20 जून 2019 द्वारा यथा संशोधित सेवा नियमितीकरण नियमावली के प्रावधानों के तहत सेवा नियमित करने की स्वीकृति दी गई है।