जानिए गिरिडीह में मुहर्रम को लेकर डीसी-एसपी ने क्या दिया है संयुक्त आदेश

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जानिए गिरिडीह में मुहर्रम को लेकर डीसी-एसपी ने क्या दिया है संयुक्त आदेश 

विधि व्यवस्था के संधारण हेतु सभी प्रमुख स्थानों पर की गई पुलिस पदाधिकारी एवं दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति।

जिला एवं अनुमंडल स्तर पर नियंत्रण कक्ष रहेगा कार्यरत

वाटसएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित अन्य सोशल मीडिया पर रखी जा रही है पैनी नजर, विद्वेष फैलाने वालों के विरुद्ध अविलंब कार्रवाई करने का दिया गया निर्देश

डीजे न्यूज, गिरिडीह : मुहर्रम पर्व 29 जुलाई को मनाया जायेगा। मुहर्रम पर्व के अवसर पर जिले के विभिन्न अखाड़ा, जुलूस, मंच आदि का आयोजन किया जाता है। इसे लेकर गिरिडीह के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा एवं पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा के द्वारा मुहर्रम पर्व को लेकर विधि व्यवस्था बनाए रखने एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाने को लेकर संयुक्त आदेश जारी किए गए हैं।

 

डीसी-एसपी का यह है संयुक्त आदेश

 

मुहर्रम के अवसर पर जिला स्तर एवं अनुमण्डल स्तर पर नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया है, जो 28 जुलाई के अपराह्न से 30 जुलाई के पूर्वाह्न तक कार्यरत रहेगा। जिला नियंत्रण कक्ष एवं अनुमण्डलीय नियंत्रण कक्ष का स्थान एवं दूरभाष संख्या यह है :

 

नियंत्रण कक्ष गिरिडीह को जिला नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जिसका दूरभाष संख्या 06532-228829/06532-222001/9693143157 है।

 

अनुमंडल पुलिस कार्यालय खोरीमहुआ को अनुमंडल नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जिसका दूरभाष संख्या 7766081647 है।

 

अनुमंडल कार्यालय डुमरी को अनुमंडल नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जिसका दूरभाष संख्या 9431313378 है।

 

प्रखंड कार्यालय सरिया को अनुमंडल नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जिसका दूरभाष संख्या 9473435905 है।

 

जिला नियंत्रण कक्ष में आलोक कुमार, निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, डी.आर.डी.ए. गिरिडीह (मो0 9939183116) तथा पुलिस पदाधिकारी श्री संजय कुमार राणा, पुलिस उपाधीक्षक (गु०). प्रथम, गिरिडीह (मो० 9431706328) रहेंगे।

 

गिरिडीह जिला के सभी अनुमण्डल पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में विधि-व्यवस्था संधारणा हेतु वरीय प्रभार में रहेंगे।

 

सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में सभी संवेदनशील स्थानों पर चौकीदार / पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करेंगे।

 

मुहर्रम पर्व के अवसर पर सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में अनिवार्य रूप से फलैग मार्च कराना सुनिश्चित करेंगे।

 

पूर्व में निर्धारित रूट पर ही ताजीया जुलूस / आखाड़ा का प्रवेश किया जाना है।

 

साम्प्रदायिक / असामाजिक तत्वों का नाम पता और मोबाइल नम्बर संकलित करते हुए पर्यवेक्षण / अनुश्रवण करना सुनिश्चित करेंगे।

 

डीजे मालिकों के साथ बैठक करते हुए बॉण्ड / शपथ पत्र भरवाना हुए निर्देशित करना है कि किसी भी तरह के भड़काउ गीत, भाषण एवं सीडी. चलाना प्रतिबंध रहेगा। नियम के विरूद्ध जाने पर विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

 

विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु सभी संवेदनशील स्थानों पर दण्डाधिकारी / पुलिस सशस्त्र बल एवं लाठी पार्टी की प्रतिनियुक्ति की गयी है।

 

सभी अनुमण्डल पदाधिकारी के साथ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, गिरिडीह जिले में विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु उत्तरदायी होगें अनुमण्डल स्तर पर शांति समिति का गठन कर शांति बनाये रखने हेतु शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक करना सुनिश्चित करेंगे।

 

संबंधित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने अधीनस्थ थाना में गतिशील रहकर विधि व्यवस्था राधारण करेंगे प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी 28 जुलाई के अपराहन से 3 जुलाई के पूर्वाहन तक अपने प्रतिनियुक्ति स्थान पर बने रहेंगे। उक्त तिथि तक प्रतिदिन खैरियत प्रतिवेदन संध्या 5 बजे तक जिला नियंत्रण कक्ष में भेजना सुनिश्चित करेंगे।

 

सिविल सर्जन, गिरिडीह को निदेश दिया गया कि मुहर्रम पर्व के अवसर पर सभी रेफरल अस्पताल / सभी प्रखण्ड स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्र / स्वास्थ्य उप केन्द्र एवं जिला स्थित सदर अस्पताल में डाक्टर, नर्स, एवं अन्य चिकित्सीय कर्मी की उपलब्धतता सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही पर्याप्त मात्रा में दवा भी संबंधित अस्पतालों को उपलब्ध करायेंगे तथा जिला नियंत्रण कक्ष एवं अनुमण्डल स्तरीय नियंत्रण कक्ष में आपात स्थिति से निपटने के लिए एम्बूलेंस सहित मेडिकल टीम की व्यवस्था करेंगे।

 

अधीक्षक उत्पाद, गिरिडीह जिले में शराब की दुकानों को दिनांक 29.07.2023 को बंद करने का आदेश अपने स्तर से निर्गत करेंगे।

 

उप नगर आयुक्त, नगर निगम, गिरिडीह को निदेश दिया जाता है कि नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत सभी वार्डो में साफ-सफाई, लाईट व्यवस्था एवं पेयजलापूर्ति करवाना सुनिश्चित करेंगे।

 

दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति दिनांक 28.07.2023 के अपराह्न से दिनांक 30.07.2023 के अपराहन तक रहेगी. आवश्यकतानुसार अनुमण्डल पदाधिकारी / अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त की अवधि बढ़ायी जा सकती है सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी दिनांक 28. 07.2023 के अपराहन तक अपना-अपना स्थान ग्रहण कर इसकी सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध करायेंगे।

 

सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिबंधित जानवरों का आवागमन पर विशेष निगरानी रखेंगे एवं उसकी सघन जाँच तथा यातायात नियमों का सख्ती से पालन करेंगे।

 

पुलिस पदाधिकारी का कर्तव्य है कि सम्पूर्ण थाना क्षेत्र में निगरानी रखेंगे और यदि किसी स्थान से विधि व्यवस्था भंग होने की सूचना प्राप्त हो तो तुरंत उस पर नियंत्रण पाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

 

सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक पोस्ट नहीं हो इस बिन्दु पर सतत् निगरानी किया जाना है।

 

प्रायः यह भी पाया जाता है कि पर्व-त्योहार के अवसर पर Whatsapp, Instagram, Twitter, फेसबुक एवं अन्य सोशल मीडिया पर गलत भ्रामक एवं अफवाह फैलाये जाते हैं, जो कभी कभी भयावह रूप ले लेता है। इसलिए सोशल मीडिया पर पैनी निगाह रखना आवश्यक है। सभी अनुमण्डल पदाधिकारी / सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / अंचल अधिकारी इसपर कड़ी नजर रखेंगे।

 

मुहर्रम पर्व के अवसर पर चौक-चौराहे एवं अन्य स्थानों में डी०जे० लगाकर अधिक साउण्ड में अश्लील भडकाउ गाने बजाये जाते हैं तो उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। 35. अधिष्ठान अग्निशाम पदाधिकारी, गिरिडीह को निर्देश है कि 1) जिला नियंत्रण कक्ष में एक 2) खोरीमहुआ अनुमण्डल नियंत्रण कक्ष में एक अग्निशामक सेवा की चाहन की प्रतिनियुक्ति दिनांक 28.07.2023 के अपराह्न से करना सुनिश्चित करेंगे।

 

कार्यपालक अभियंता, विद्युत उत्तरी एवं दक्षिणी, गिरिडीह मुहर्रम के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु दिनांक 28 जुलाई से 29 जुलाई तक अबाधित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायेंगे विद्युत विभाग से संबंधित सभी कर्मियों / अभियंताओं का सम्पर्क / मोबाईल नंबर स्थानीय सामाचार पत्रों एवं जिला प्रशासन के साथ साझा करना सुनिश्चित करें।

 

ड्रोप गेट में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं बल शहर में प्रवेश करने वाले वाहनो को उपयुक्त स्थान पर सुव्यवस्थित ढंग से लगायेंगे ताकि यातायात बाधित नही होने पाये से नियंत्रण कक्षा से निदेशानुसार गाड़ियों को शहर में प्रवेश करने की अनुमति देंगे ताकि यातायात बाधित नहीं हो पाए।

विधि व्यवस्था के संधारण हेतु सभी प्रमुख स्थानों पर पुलिस पदाधिकारी एवं दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

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