जानिए हेमंत कैबिनेट ने किस जिले के लिए क्या लिए हैं निर्णय

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डीजे न्यूज, रांची :
झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय यह है:

विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के अन्तर्गत नवस्थापित डिग्री महाविद्यालयों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकाय की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड सहायक अध्यापक सेवाशर्त्त नियमावली, 2021 में आंशिक संशोधन हेतु निर्गत अधिसूचना पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

देवघर एवं जामताड़ा जिलान्तर्गत सारठ, करों, विद्यासागर एवं जामताड़ा प्रखण्ड के भू-भाग में भूमिगत पाईपलाईन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना हेतु रु. 484.35 करोड़ (चार सौ चौरासी करोड़ पैंतीस लाख) मात्र की पूर्व निर्गत प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश-3/पी.एम.सी./कार्य/468/ 2022-66/21-22 प्र.स्वी., दिनांक 31.03.2022 की कंडिका-7, 8 एवं 10 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई

राज्य के विभिन्न विभागों में क्रियान्वित केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत लाभुकों के उपलब्ध डाटा को एक Unified Digital Data Platform पर लाने के निमित्त सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग, झारखण्ड के अधीन तकनीकी मैनपावर की नियुक्ति हेतु कुल रु. 7,00,00,000/- (सात करोड़) व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

कुटुम्ब न्यायालय (Family Court), रामगढ़ की स्थापना हेतु अधीनस्थ कर्मियों के पदसृजन की स्वीकृति दी गई।

सरायकेला-खरसावाँ जिलान्तर्गत खरसावाँ अंचल के मौजा-रेंगोगोड़ा अंतर्निहित कुल रकबा-0.71 एकड़ अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की भूमि कुल देय राशि रु.15,59,160/- (पन्द्रह लाख उनसठ हजार एक सौ साठ) मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक प्रयोजनार्थ मेसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड के साथ 30 (तीस) वर्षों के लिए स:शुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।

सरायकेला-खरसावाँ जिलान्तर्गत खरसावाँ अंचल के मौजा-हाँसदा अंतर्निहित कुल रकबा-0.47 एकड़ अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की भूमि कुल देय राशि रु. 8,07,157/- (आठ लाख सात हजार एक सौ संतावन) मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक प्रयोजनार्थ मेसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड के साथ 30 (तीस) वर्षों के लिए स:शुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।

बिहार संस्था निबंधन नियमावली, 1965 (झारखण्ड राज्य द्वारा अंगीकृत तथा अधिसूचना संख्या-726, दिनांक 18.11.2005, अधिसूचना संख्या-201, दिनांक 28.03.206, अधिसूचना संख्या-214, दिनांक 22.02.08 तथा अधिसूचना संख्या-178, दिनांक 01.03.2011 द्वारा यथा संशोधित) के नियम-3(ड)(i) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, रांची के पत्रांक-2926, दिनांक 29.08.2006 द्वारा निर्गत निर्णय की घटनोत्तर स्वीकृति/संपुष्टि के संबंध में दी गई।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) शिक्षा संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्न्ति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2020 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

साहिबगंज जिला अन्तर्गत गुमानी बराज योजना के निर्माण कार्य हेतु रूपये 361.35 करोड़ (तीन सौ एकसठ करोड़ पैंतीस लाख) मात्र के पंचम पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु दिनांक- 24.02.2022 को मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति में शुद्धि पत्र निर्गत करने की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड इथेनॉल प्रोडक्शन प्रोमोशन नीति-2022 की स्वीकृति दी गई।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग अंतर्गत प्रोबेशन सेवा के प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी के पद हेतु स्वीकृत वेतनमान/ग्रेडफ़ वेतन के संबंध में स्वीकृति दी गई।

विद्युत आपूर्ति क्षेत्र धनबाद अंतर्गत Advanced Metering Infrastructure (AMI) System के तहत् स्मार्ट मीटर की आपूर्ति, अधिष्ठापन एवं संचालन तथा FMS प्रदान करने की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

16.06.2020 को गलवान घाटी, लद्दाख में चीनी सेना के साथ झड़प में शहीद राज्य निवासी स्व० गणेश हांसदा के आश्रित माता श्रीमती कापरा हाँसदा की अधिकतम उम्र सीमा एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता को विशेष परिस्थिति में क्षांत करते हुए अनुकम्पा के आधार पर चतुर्थ वर्गीय पद पर नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

– धनबाद जिला अंतर्गत अंचल-निरसा अंतर्निहित कुल रकबा 0.2630 एकड़ अनाबाद बिहार सरकार (गैर आबाद खास) खाते की भूमि कुल देय राशि 68,94,874 /- (अड़सठ लाख चौरानवे हजार आठ सौ चौहत्तर) रूपये मात्र की अदायगी पर Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL) को विशेष रेलवे परियोजना के निर्माण हेतु स:शुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।

विभागीय राज्यादेश सं0-652/रा0, दिनांक-21.02.2019 को रद्द करते हुए राँची जिलान्तर्गत अंचल-कांके, मौजा- कदमा अंतर्निहित रकबा 5.50 एकड़ गैरमजरूआ खास परती कदीम भूमि (रिनपास के नाम से अर्जित भूमि) कुल देय राशि 12,82,99,420/- (बारह करोड़ बिरासी लाख निन्यानवे हजार चार सौ बीस) रूपये मात्र की अदायगी पर सुपर स्पेशियलिटि अस्पताल निर्माण कराने हेतु सी.सीएल, राँची के साथ 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई।

गढ़वा जिलान्तर्गत अंचल-गढ़वा, मौजा-परिहारा अंतर्निहित कुल रकबा 5.9774 एकड़ गैरमजरूआ मालिक, किस्म जंगल झाड़ी भूमि कुल देय राशि 3,23,88,428 /- (तीन करोड़ तेईस लाख अठासी हजार चार सौ अठाईस) रूपये मात्र की अदायगी पर 33/11 के.वी. विद्युत शक्ति उपकेन्द्र निर्माण हेतु झारखण्ड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) के निमित्त क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड को स:शुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।

राज्यपाल, झारखण्ड के कारकेड हेतु क्रय किये गये 06 (छः) वाहनों का बीमा कराने की स्वीकृति दी गई।

झरखंड उच्च न्यायालय, रांची के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विधि पदाधिकारियों एवं उनके Associate Counsel के शुल्क पुनरीक्षण एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा मुख्यालय के बाहर किसी न्यायालय/ न्यायाधिकरण में पैरवी करने हेतु शुल्क निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा इसके 3 (तीन) अनुषंगी कंपनियों के अंतर्गत नए ग्रिड सब स्टेशन एवं संचरण लाईनों के निर्माण हेतु सरकारी गैरमजरूआ/खासमहाल/जंगल-झाड़ी/Deemed Forest भूमि के निःशुल्क हस्तांतरण हेतु आवश्यक क्षतिपूरक वनरोपण भूमि के अंतर्विभागीय निःशुल्क हस्तांतरण करने एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र निःशुल्क निर्गत करने की स्वीकृति दी गई।

दुमका जिलान्तर्गत “गोबरा मोड़ नयाडीह (गोविन्दपुर-साहेबगंज पथ पर) से शिकारपुर (MDR-193 पर) पथ (कुल लंबाई-15.58 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं resettlement & rehabilitation सहित)” हेतु रू0 58,84,29,000/- (अंठावन करोड़ चौरासी लाख उनतीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

गुमला जिलान्तर्गत “अघरमा मोड़ (SH – 03 पर ) – टेकरामा-ससिया (MDR-045 पर) पथ (कुल लंबाई-13.9 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण एवं भू-अर्जन सहित)” हेतु रू० 43,01,77,900/- (तैंतालीस करोड़ एक लाख सत्तहतर हजार नौ सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

गिरिडीह अन्तर्गत “बरवाडीह फाटक (SH-13 पर)- सेन्ट्रलपीट बहरवाटाण्ड कबरीबाद-बनीयाडीह (NH-114A पर) पथ (कुल लंबाई-7.588 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण एवं भू-अर्जन सहित)” हेतु रू० 29,91,99,800/- (उनत्तीस करोड़ एकानबे लाख निनान्बे हजार आठ सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

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