जानिए किस तरह कर सकते 50 हजार से अधिक नगद राशि की आवाजाही
प्रशासन से वार्ता के बाद चेंबर ने व्यवसायियों से की सावधानियों का पालन करने की अपील
डीजे न्यूज, गिरिडीह : देश मे आम चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। इसी के मद्देनजर प्रशासन ने जांच अभियान चलाकर पचास हजार से अधिक की नगद राशि लेकर चलने वालो पर कार्रवाई कर रहा है। पिछले तीन दिनों में जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न जगहों से लगभग डेढ़ करोड़ रु की राशी जब्त की गई है। इससे व्यवसायी वर्ग चिंतित है। इस सवाल को लेकर गुरुवार की देर संध्या को जिला चेम्बर ऑफ कॉमर्स के एक प्रतिनिधि मंडलने जिले के वरीय पदाधिकारी से मुलाकात कर अपना दुखड़ा सुनाया और समाधान की अपील की। इस पर जिला प्रशासन ने नगद राशी लाने-जाने की शर्तें बताई। जिला प्रशासन ने साफ तौर पर बताया कि अगर बैंक में नगद जमा करने जा रहे हैं तो फर्म के लेटर हेड पर पूरा विवरण लिख कर साथ रखें। वहीं बैंक से निकासी करते हैं तो उसका भी विवरण रखें। इसके अलावा क्षेत्र से तगादा करवा के नगद राशि मंगवा रहे हैं तो उसकी पूर्व सूचना संबंधित बीडीओ-सीओ या वरीय पदाधिकारी को देकर ही नगद राशि की आवाजाही करें। साथ ही अगर नगद राशि के साथ खरीदारी करने दूसरे शहर भी जा रहे हैं तो इसकी सूचना अपने बीडीओ-सीओ को जरूर दें। बताते चलें कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही पचास हजार से अधिक की राशि लेकर चलने पर मनाही है। यह जानकारी चेंबर के अध्यक्ष निर्मल झुनझुनवाला ने दी है। उन्होंने सभी व्यवसायियों से अपील की है कि पचास हजार से अधिक की नगद राशि लेकर आना-जाना कर रहे हैं तो उपरोक्त सावधानियों का पालन जरूर करें।