कल्पना ने गांडेय विधानसभा क्षेत्र को दिया महिला कॉलेज का तोहफा 

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कल्पना ने गांडेय विधानसभा क्षेत्र को दिया महिला कॉलेज का तोहफा 

विधायक बनाने के लिए चुकाई कर्ज, पहली बार मिला कॉलेज 

 कल्पना से अब गांडेय के डिग्री कॉलेज को चालू कराने कराने की लोगों को उम्मीदें 

सुष्मिता (गुड़िया), गिरिडीह : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी एवं गांडेय विधानसभा क्षेत्र की विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने गांडेय विधानसभा क्षेत्र की जनता को कॉलेज का तोहफा दिया है। इसके साथ ही वह विधायक बनाने के लिए गांडेय की जनता का कर्ज चुकाई है। गांडेय विधानसभा क्षेत्र में यह पहला कॉलेज होगा। पिछले कई दशक से गांडेय में कॉलेज खोलने की मांग वहां की जनता कर रही थी। सभी सरकारों ने जनता की इस आवाज को आज तक अनुसनी की थी। कल्पना ने विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान ही वादा किया था कि वह गांडेय में कॉलेज खुलवाएगी। उन्होंने अपना यह वादा पूरा कर दिखाया है। शुक्रवार को हेमंत कैबिनेट की रांची मेंं हुई बैठक में विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग अंतर्गत गिरिडीह जिले के गाण्डेय विधान सभा क्षेत्र में महिला महाविद्यालय, बेंगाबाद, गिरिडीह के निर्माण कार्य के लिए रू० 43,86,16,000/- (तेतालीस करोड़ छियासी लाख सोलह हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी है।

बेंगाबाद में महिला कॉलेज के लिए फंड की प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद अब गांडेय की जनता गांडेय में डिग्री कॉलेज चालू कराने के लिए कल्पना सोरेन से उम्मीदें लगाए हुए हैं। विदित हो कि गांडेय के मेदनीसारे में डिग्री कॉलेज भवन बनकर तैयार है, लेकिन वहां आज तक कॉलेज नहीं खुल सका है। लोगों को उम्मीद है कि कल्पना अब उस कॉलेज को चालू कराएंगीं।

विदित हो कि कल्पना सोरेन के राजनीति में एंट्री लेने के लिए गांडेय के झामुमो विधायक डाॅ सरफराज अहमद ने गांडेय सीट खाली कर दी थी। बदले में झामुमो ने सरफराज को राज्यसभा भेजकर कर्ज उतारा था। उप चुनाव में कल्पना गांडेय से जीतकर राज्य की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

हेमंत कैबिनेट ने साथ ही बोकारो जिला अन्तर्गत निर्माणाधीण 500 शय्या वाले नये मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का नामांकरण जगरनाथ महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बोकारो करने पर स्वीकृति दी है।

साथ ही बोकारो जिले में नया महिला महाविद्यालय, बोकारो के निर्माण कार्य के लिए रू0 39,33,62,000/- (उनचालीस करोड़ तैंतीस लाख बासठ हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 से अनाच्छादित सुपात्र लाभुकों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य योजनान्तर्गत संचालित झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (Jharkhand State Food Security Scheme) को संशोधित रूप में संचालन की स्वीकृति दी गई।

 

राज्य के विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों/कार्यालयों के लिये सरकारी वाहन की अनुमान्यता की स्वीकृति दी गई।

 

माननीय (उच्च/उच्चतम) न्यायालय के आदेश से आच्छादित झारखण्ड राज्य के वैसे कर्मी, जिनका समायोजन दिनांक 01.12.2004 के पूर्व के प्रभाव से किया गया है, अथवा जिनकी नियुक्ति तिथि को दिनांक 01.12.2004 के पहले की तिथि के रूप में स्थापित मानने के साथ-साथ पूर्व की सेवा को पेंशन प्रयोजनार्थ गणना किये जाने का निर्णय लिया गया है, को ऑफलाईन पेंशन प्रपत्र भरने की अनुमति हेतु प्रावधान किये जाने संबंधी प्रस्ताव की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

 

झारखण्ड राज्य युवा आयोग प्रक्रिया एवं संचालन विनियम 2024 की स्वीकृति दी गई।

 

LPA No. 187/2018 झारखण्ड राज्य बनाम ब्रह्म नाथ शर्मा एवं अन्य में दिनांक 20.06.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में, W.P. (S) No. 799/2009 के वादीगण को स्वीकृत वेतनमान का पुनर्निर्धारण हेतु निर्गत वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2553/ वि., दिनांक 26.09.2019 एवं संकल्प संख्या 2776/वि., दिनांक 18.10.2019 को वापस लेने की स्वीकृति दी गई।

 

 

मोटरयान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रेशन और कार्य) नियम, 2021 एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या-29 (अ), दिनांक-16.01.2023 के आलोक में 15 वर्षों से अधिक आयु के सरकारी वाहनों का निबंधन अवधि समाप्त करने एवं उक्त वाहनों के स्क्रेपिंग हेतु नीति निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

 

State of the Art संस्थान के रूप में विकसित करने के निमित्त राजकीय पोलिटेकनिक, साहेबगंज में नये भवन के निर्माण तथा जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित प्राक्कलित राशि रु० 45,81,55,700/- (पैंतालीस करोड़ एकासी लाख पचपन हजार सात सौ) मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

 

राजकीय होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पारसपानी, गोड्डा में अनुबंध पर कार्यरत शैक्षणिक एंव गैर शैक्षणिक चिकित्सा पदाधिकारियों के मानदेय राशि में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।

 

आशुतोष कुमार, झा०प्र०से० (चतुर्थ ‘सीमित’ बैच), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह-प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-1490(HRMS), दिनांक 10.02.2021 द्वारा अधिरोपित दण्ड “सेवा से बर्खास्त” को यथावत् रखने संबंधित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई

 

श्री कानू राम नाग, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच) के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(x)के तहत सेवा से हटाये जाने का दण्ड, जो सरकार के अधीन आगामी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी, अधिरोपित करने संबंधित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।

 

राज्य योजना से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालयों (समग्र शिक्षा के तहत् संचालित) में जेनरेटर सेट, कम्प्यूटर शिक्षा/कम्प्यूटर आधारित शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रम संचालन की स्वीकृति दी गई।

 

LPA N0.-511/2016 भैया किस्कू बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक- 13.10.2023 को पारित न्यायादेश एवं उक्त के क्रम में उत्पन्न अवमाननावाद सं0-505/2024 पार्वती हेम्ब्रम बनाम झारखण्ड राज्य सरकार के आलोक में स्व० भैया किस्कू के द्वितीय ए०सी०पी० के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।

 

झारखण्ड राज्यान्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराने की अवधि विस्तार एवं संचालन हेतु एकरारनामा (Concession Agreement) करने की स्वीकृति दी गई।

 

Unified Digital Data Platform (UDDP)में आधार प्रमाणीकरण हेतु आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) की धारा-4(4)(b)(ii) एवं सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम-4 के अंतर्गत राजपत्र में अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई।

 

राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत राँची जिले में सिल्ली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय, सिल्ली के निर्माण कार्य हेतु रू0 59,69,50,000/- (उनसठ करोड़ उनहत्तर लाख पचास हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

 

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत पारा मेडिकल कर्मियों (यथा-परिचारिका श्रेणी ‘ए’, ए०एन०एम०, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्रावैधिक एवं एक्स-रे टेक्निशियन) की नियुक्ति नियमावली, 2018 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

 

State of the Art संस्थान के रूप में विकसित करने के निमित राजकीय पोलिटेकनिक, खरसावां में नये भवन के निर्माण तथा जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित प्राक्कलित राशि रू0 38,55,34,000.00 (रू० अड़तीस करोड़ पचपन लाख चौतीस हजार) मात्र के योजना की स्वीकृति दी गई।

 

कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत BIT Sindri Innovation and Incubation Centre की स्थापना की स्वीकृति दी गई।

 

संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के स्कीम Scheme for Promotion of Culture of Science (SPOCS) के तहत धनबाद जिला में साईंस सेंटर कैटगरी-1 की स्थापना से संबंधित परियोजना राशि रू0 41,00,00,000/- (रूपये एकतालीस करोड़) मात्र के योजना की स्वीकृति दी गई।

 

Jharkhand Professional Educational Institutions (Regulation of Fee) Ordinance, 2024 की स्वीकृति दी गई।

 

राजकीय पोलिटेकनिक, आदित्यपुर, राजकीय महिला पोलिटेकनिक, जमशेदपुर, राजकीय पोलिटेकनिक, खरसावाँ तथा राजकीय पोलिटेकनिक, जगन्नाथपुर के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुये नियम 245 के अधीन इंडो डेनिश टूल रूम, जमशेदपुर का चयन करते हुये उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

 

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालय जमशेदपुर को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज, जमशेदपुर के आधारभूत संरचना के विकास हेतु रू0 31,36,45,000/- (एक्कतीस करोड़ छत्तीस लाख पैंतालीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

 

फूलो-झानो चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, दुमका अन्तर्गत परिचारिका महाविद्यालय (Nursing College) की स्थापना हेतु पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई।

 

अस्पताल, पलामू में परिचारिका महाविद्यालय (Nursing College) की स्थापना हेतु शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक संवर्ग के पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई।

 

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 153 के तहत दुमका एवं मेदिनीनगर (पलामू) जिला में जिला न्यायाधीश स्तर के 02 (दो) स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

 

राँची में निर्माणाधीन रविन्द्र भवन हेतु कुल रू० 292,26,10,809/- (दो सौ बानवे करोड़ छब्बीस लाख दस हजार आठ सौ नौ रूपये) के पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

 

विभाग अन्तर्गत स्वीकृत डिजिटल पंचायत योजना में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

 

भारत सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी संस्थान/अर्धसरकारी संस्थान/निजी संस्थान/अन्य को आवंटित कोल ब्लॉक से होकर गुजरने वाले झारखण्ड राज्यान्तर्गत नदी, सरिता, नाला या प्राकृतिक जल-संग्रह के जल प्रवाह को पथान्तरित (Divert) करने से सम्बंधित Standard Operating Procedure-cum-Guidelines जारी करने की स्वीकृति दी गई।

 

राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों के सेवानिवृत / मृत शिक्षकों एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मियों को राजकीयकृत प्रारंभिक एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के सेवानिवृत / मृत शिक्षकों / शिक्षकेत्तर कर्मियों के समरूप सातवाँ केन्द्रीय वेतनमान में पेंशन (पारिवारिक पेंशन सहित) के पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई।

 

मोटरयान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रेशन और कार्य) नियम, 2021 के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई।

 

30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के सेवानिवृति लाभों की गणना हेतु Notional (काल्पनिक) वेतनवृद्धि मान्य करने संबंधी संकल्प संख्या 781 दिनांक 16.03.2024 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

 

State of the Art संस्थान के रूप में विकसित करने के निमित राजकीय पोलिटेकनिक, जयनगर (कोडरमा) में नये निर्माण कार्य से संबंधित प्राक्कलित राशि रू0 39,05,40,600.00 (रू० उनचालीस करोड़ पांच लाख चालीस हजार छः सौ) मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

 

झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2024 की स्वीकृति दी गई।

 

 

झारखण्ड विधान सभा के सदस्यों को गृह निर्माण अग्रिम राशि की स्वीकृति हेतु प्रावधानों में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

 

झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश को प्रदान की जा रही अनुसेवक भत्ता एवं अनुसचिवीय सहायता की राशि में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

 

लम्बाई- 9.610 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (मू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टींग, R&R एवं वृक्षारोपण सहित)” हेतु रू0 109,41,97,700/- (एक सौ नौ करोड़ एकतालीस लाख संतानबे हजार सात सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

 

योजना एवं विकास विभाग के अन्तर्गत राजकोषीय अध्ययन संस्थान (Centre for Fiscal Studies) को योजना एवं विकास विभाग से वित्त विभाग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई।

 

झारखण्ड अग्निशमन सेवा के अराजपत्रित संवर्ग (नियुक्ति/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शत्ते) नियमावली, 2011 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

 

Jharkhand Procurement of Goods and Services Manual के प्राख्यापन की स्वीकृति दी गई।

 

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-9B के अन्तर्गत झारखण्ड जिला खनिज फाउण्डेशन (ट्रस्ट) नियमावली, 2024 गठित करने की स्वीकृति दी गई।

 

केन्द्र प्रायोजित कृषि नीति योजनान्तर्गत एग्रीकल्चर एक्सटेंशन उपयोजना के तहत ग्राम स्तर पर कार्यरत कृषक मित्रों को देय आकस्मिक व्यय (Contingent Expenditure) राशि में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।

 

साहेबगंज जिला में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा नीति के अंतर्गत Domestic Airport व Air Cargo Hub के निर्माण तथा इसके लिये कुल चिन्हित 443.32 एकड़ रैयती भूमि के अधिग्रहण की स्वीकृति दी गई।

 

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार (NHAI), भारत सरकार के माध्यम से राजमहल (झारखण्ड) एवं मानिकचक (पश्चिम बंगाल) के बीच गंगा नदी पर भविष्य में प्रस्तावित उच्च स्तरीय पुल (Four Lane Bridge) निर्माण (पहुँच पथ निर्माण, भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं R & R सहित) की अनुमानित लागत का राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत भार वहन करने निमित्त सैद्धान्तिक सहमति की स्वीकृति दी गई।

 

राँची जिला में नये मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण हेतु 10,74,68,00,700/- (दस अरब चौहत्तर करोड़ अड़सठ लाख सात सौ) रूपये की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

 

केन्द्र प्रायोजित पी.एम. पोषण (मध्याहन भोजन) योजनान्तर्गत रसोईया-सह-सहायिका को राज्य योजना अंतर्गत राज्य योजना मद से अतिरिक्त मानदेय के रूप में रू. 1000/- प्रतिमाह (कुल 12 माह) की वृद्धि की स्वीकृति दी गई।

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