पहल : अनपढ़ कैदियों को मिलेगा साक्षर होने का मौका

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central jail

डीजेन्यूज गिरिडीह : सेंट्रल जेल में रविवार को लोक अदालत लगाई गई।साथ ही बंदियो को कानून की जानकारी दी गई।संविधान में प्रदत कानूनी अधिकारों के बारे में और डालसा के किये जा रहे कार्यो के बारे में बताया गया।साथ ही बंदियों को दिए जाने वाले विधिक सहायता के बारे में भी बताया। न्यायिक दंडाधिकारी एसजे खानएअभिजीत पांडेय और हेमंत कुमार सिंह ने कहा कि बंदियों के जीवन की रक्षा करना जेल प्रशासन एवं न्याय प्रशासन का कर्तव्य है। उन्होंने पीएवी को आम बंदियों से संपर्क में रहने को कहा। किसी बंदी को निःशुल्क अधिवक्ता की आवश्यकता हो तो उसका आवेदन तुरंत कारा प्रशासन के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकार के ईमेल आईडी पर भेजें। उन बंदियों को तत्काल विधिक सहायता के तौर पर निःशुल्क अधिवक्ता जिला विधिक सेवा प्राधिकारए गिरिडीह के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। जेलर प्रमोद कुमार ने बंदियो से कहा कि कोई भी बन्दी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें मैट्रिक से लेकर उच्च शिक्षा तक दिलाया जाएगा।जेल प्रशासन पढ़ाई के लिए सारा व्यवस्था करेगी।उन बंदियो को परीक्षा दिलवाने तक कि सभी जिम्मेदारी होगी।जेल प्रशासन के इस बात से बंदियो में उत्साह देखा गया। पैनल अधिवक्ता बिपिन यादव ने कहा जो बन्दी निशुल्क अधिवक्ता लेते हैं वे उनपर भरोसा बनाए रखे।बीच मे पैनल अधिवक्ता को छोड़ प्राइवेट अधिवक्ता के हाथ मामला चले जाने से दोनों को नुकसान होता है।पैनल अधिवक्ता एके सिन्हा ने बंदियो के अधिकार और कर्तब्य की जानकारी दी।इस दौरान अधिवक्ता गीतेश चन्द्रएएकलव्य कुमार उजाला ने भी संबोधित किया।सेंट्रल जेल में व्यवस्थित रूप और सुंदर बागवान को देखकर न्यायिक अधिकारियों ने प्रसन्नता जाहिर की।कार्यक्रम का संचालन पीएलवी दिलीप कुमार ने किया।इस दौरान जेल पीएलवी रमेश मंडल, अभिषेक शर्मा, संजय राय, प्रार्थना कुमारी, डालसा कर्मी नवनीत दाराद, जेल कर्मी सकलदेव पंडित, मनोज पांडेय आदि मौजूद थे।

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