कार्यशाला में दी ग ई नियोजन अधिनियम की जानकारी 

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कार्यशाला में दी ग ई नियोजन अधिनियम की जानकारी 

डीजे न्यूज, धनबाद : सेल चासनाला के डायमंड हाल में शुक्रवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया। झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 तथा अप्रेंटिसेस एक्ट1961 के अनुपालन हेतु  आयोजित कार्यशाला में नियोजन पदाधिकारी आनंद कुमार ने 75 प्रतिशत एक्ट में उपलब्ध प्रावधान व सुविधाओं से नियोजकों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि इस एक्ट के अंतर्गत आने वाले 10 या 10 से अधिक मानवबल वाले प्रतिष्ठान में झारनियोजन पोर्टल पर निबंधन करना अनिवार्य है अन्यथा इस एक्ट का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर दण्ड का भी प्रावधान है। उन्होंने अबतक अनुपालन में किये गये स्थानीय  नियोजन नीति में कार्य की समीक्षा हेतु उनके द्वारा झारनियोजन पोर्टल पर निबंधन, मानवबल की प्रविष्टि/ स्थानीय कर्मी की प्रविष्ठि आदि की जांच की। रिपोर्ट से संबंधित कार्या को यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया। झारखंड  स्थानीयता की अहर्ता, उसकी परिभाषा, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया और उसमें जो कठिनाई आ रही है उसके समाधान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की शुरूआत सेल जीएम (एच आर) उदय कुलकर्णी ने नियोजन पदाधिकारी का स्वागत किया एवं कार्यशाला की शुरुवात की गई | कार्यशाला में बादल मंडल, जीएम (माइनिंग), बारीक प्रजना रंजन, एजीएम (एच आर), बरुन कुमार, सीनियर मैनेजर (एच आर) तथा सेल के अन्य के पदाधिकारी गण तथा निजी क्षेत्र के नियोजक शामिल हुए।

मौके पर सूरज कुमार, उच्च वर्गीय लिपिक, प्रशान्त गोयल, विवेक कुमार साव, संजय कुमार साव एवं कार्यालय के अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।

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