दहेज हत्या में पति को दस साल सश्रम कारावास की सजा
डीजे न्यूज, गिरिडीह : दहेज हत्या के आरोप को सही पाकर न्यायालय ने पति को दस साल की सजा सुनाई है।शनिवार को जिला जज चतुर्थ पीयूष श्रीवास्तव की अदालत ने इक़बाल अंसारी को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।साथ ही पांच हजार रुपए अर्थदंड जमा करने का भी आदेश दिया गया है।जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।इसके पूर्व सजा की बिंदु पर बहस करते हुए एपीपी बिजय कुमार ने कड़ी सजा देने की मांग की।कहा कड़ी सजा ही समाज मे एक मैसेज जाएगा।जो अपराध रोकने का कारण बने।आधुनिक युग मे आज भी बेटियां दहेज के लिए बलि चढ़ रही है।जो एक अभिशाप है।वही बचाव पक्ष के अधिवक्ता रंजीत कुमार सिंह ने न्यूतम सजा देने की मांग की।घटना गिरिडीह मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के सिमरिया धौड़ा की है।
–दीवाल तोड़कर निकाला गया था विवाहिता का शव
गिरिडीह मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के बुढियाखाद निमतल्ला के रहने वाले इस कांड के सूचक सह मृतका के भाई मो.जुबेर ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।कहा था कि उसकी बहन की शादी साल 2015 में इक़बाल के साथ हुई थी।शादी के कुछ महीने बाद ही उसके पति और ससुराल वाले दहेज में रुपया की मांग करने लगे।इसे लेकर कई बार बताया गया और समझाया गया था कि पुनः दहेज में असमर्थ है।इस बीच सात अक्टूबर 2018 को सूचना मिली थी कि उसकी बहन की हत्या गला दबाकर कर दिया गया है।जब वे अपने अन्य लोगो के साथ बहन का ससुराल पहुंचा तो देखा कि घर का दरवाजा बंद है।सभी लोग गायब हैं।घर का दीवाल तोड़कर अंदर जाने पर बहन का शव फंदे से झूलते देखा।कहा था कि उसकी हत्या कर फंदे से शव को लटकाकर सभी भाग गए थे।इस मामले में अभियोजन के तरफ से तेरह गवाहों के परीक्षण कराया गया व बहस की गई।जो इक़बाल को गुनहगार साबित करने का कारण बना।