पत्नी की हत्या में पति दोषी करार, 28 फरवरी को सुनाई जायेगी सजा
डीजे न्यूज, गिरिडीह : दहेज हत्या में न्यायालय ने पति को दोषी करार दिया है। गुरुवार को प्रधान जिला जज वीणा मिसरा की अदालत में आरोपित पति सुबोध मंडल को दोषी पाया गया। इस मामले में अब सजा की बिंदु पर सुनवाई 28 फरवरी को होगी। घटना बिरनी थाना क्षेत्र के बासोडीह गांव की है।इस कांड के सूचक सह मृतक के पिता ने बिरनी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कहा कि शादी के बाद उसके पति, सास- ससुर गोतनी आदि ने मिलकर दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे थे। उसकी बेटी के दो बच्चें भी है। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर नवंबर 2020 में उसकी बेटी को जलाकर मार डाला। घटना के बाद से आरोपित पति जेल में बंद हैं।