विवाहिता से दुष्कर्म में हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान
डीजे न्यूज , गिरिडीह : बेंगाबाद क्षेत्र में विवाहिता के साथ हुए दुष्कर्म और जानलेवा हमले पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश सह झालसा चैयरमेन ने इस जघन्य अपराध पर संज्ञान लेते हुए आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिया। इसे लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से पीड़िता को इलाज के लिए बीस हजार रुपए का आर्थिक सहयोग दिया गया।प्रधान जिला जज सह डालसा अध्यक्ष वीणा मिश्रा ने शुक्रवार को पीड़िता के पिता को अपने कक्ष में यह राशि दी। इस बारे में डालसा सचिव सौरव कुमार गौतम ने बताया कि झालसा चैयरमेन के संज्ञान लिए जाने के बाद डालसा को निर्देश दिया गया था कि पीड़िता को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाए।त्वरित कार्यवाही करते हुए धनबाद में इलाजरत पीड़िता एवं उसके परिजनों से संपर्क स्थापित किया गया। पीड़िता के आग्रह पर तत्काल आर्थिक मदद के तौर पर बीस हजार रुपए का चेक पीड़िता के पिता को दिया गया। साथ ही उसके समुचित और बेहतर इलाज के लिए शहीद निर्मल महतो मेमोरियल कॉलेज एवं अस्पताल धनबाद के अधीक्षक को निर्देशित किया गया है। इस वाद में पीड़िता को उचित कानूनी सलाह समय-समय पर देने के लिए पैनल अधिवक्ता की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। पीड़िता की पारिवारिक स्थिति को देखते हुए उनके दो छोटे-छोटे बच्चों के परवरिस हेतु झारखंड फोस्टर केयर एवं स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ दिलाया जा रहा है।इसे लेकर जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी को भी निर्देश दिया गया है। पीड़िता को झारखंड पीड़ित अनुदान योजना का लाभ दिलाने के लिए डालसा की ओर से त्वरित कार्यवाही की जा रही है। पीड़िता एवं उनके परिजनों को आश्वस्त किया है कि इस वाद में उन्हें उचित कानूनी सहायता के साथ-साथ न्याय दिलाया जाएगा।