निजी क्षेत्र नौकरियों में स्थानीय को दें 75 फीसद आरक्षण : उपायुक्त

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डीजे न्यूज, धनबाद :
शनिवार को न्यू टाउन हॉल में जिला प्रशासन एवं अवर प्रादेशिक नियोजनालय धनबाद के संयुक्त तत्वावधान में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021 एवं नियमावली, 2022 पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन उपायुक्त संदीप सिंह की अध्यक्षता में किया गया।
इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन नियमावली, 2022 की गजट अधिसूचना जारी कर दी गयी है। अधिसूचना जारी होते ही नियमावली अब पूरी तरह प्रभावी हो गयी है। इससे झारखंड के निजी क्षेत्रों में स्थानीय के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू हो गया है।
नियमावली के अनुसार, हर नियोक्ता नियमावली लागू होने के 30 दिनों के अंदर अपना निबंधन करायेंगे। फिर तीन माह के भीतर उनको निर्धारित पोर्टल पर 40 हजार रुपये या इससे अधिक वेतन या मजदूरी प्राप्त करनेवाले कर्मियों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा।
अधिनियम के अनुपालन के लिए एक जिलास्तरीय अनुश्रवण समिति होगी। समिति अधिनियम से संबंधित सभी मामलों के साथ-साथ संपूर्ण अनुपालन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करेगी। समिति झारखंड सरकार को हर तीन माह पर रिपोर्ट देगी।

जिले में वैसे सभी प्रतिष्ठान जिनके यहां 10 या 10 से अधिक कार्यबल है, वे झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का उक्त नियोजन अधिनियम, नियमावली का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यक्रम के दौरान पंजीकरण, स्थानीय उम्मीदवारों की भर्ती नियमावली, छूट, नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत करने वाली रिपोर्ट, अपील सहित अन्य विषयों की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह, सहायक निदेशक नियोजन निशिकांत मिश्रा, विधायक झरिया के प्रतिनिधि केडी पांडेय, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी ऑपरेशन) संजय सिंह, श्रम अधीक्षक धनबाद हरेन्द्र सिंह, श्रम अधीक्षक बोकारो प्रवीण कुमार, कार्यपालक दंडाधिकारी सुशांत मुखर्जी, सभी अंचल अधिकारी व अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

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