गिरिडीह सीओ जानबूझकर नहीं दे रहे सूचना, संज्ञान लें आला अधिकारी

0

डीजे न्यूज, गिरिडीह : आरटीआइ कार्यकर्ता सुनील कुमार खंडेलवाल ने कहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 30 दिनों के भीतर सूचनाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

ऐसा देखा जा रहा है कि अंचल कार्यालय गिरिडीह इस कानून का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। लोगों को सूचनाएं उपलब्ध कराने के संबंध में विभागीय आदेशों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। अंचल कार्यालय गिरिडीह के द्वारा सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अंचल कार्यालय गिरिडीह में भ्रष्टाचार सिर चढ़कर बोल रहा है। विदित हो कि सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने पर झारखंड राज्य सूचना आयोग के द्वारा दंड लगाया जाता है। सूचना आयोग के मृतप्राय रहने के कारण इसका अनुचित लाभ लेते हुए अंचल कार्यालय गिरिडीह के द्वारा लोगो को जानबूझ कर सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।

गिरिडीह जिले के वरीय अधिकारियों से अनुरोध है की मामले में संज्ञान लेते हुए जन सूचना अधिकारी अंचल अधिकारी गिरिडीह को निदेशित करें की वो लोगों को मांगी गई सूचनाओं की जानकारी अविलंब उपलब्ध कराएं। इससे लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो सकेगा। साथ ही अंचल कार्यालय गिरिडीह में व्याप्त भ्रष्टाचार पर कुछ लगाम लगाया जा सकेगा।

इस खबर को शेयर करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *