सामान्य व व्यय प्रेक्षक ने आचार संहिता की दी जानकारी
डीजे न्यूज, धनबाद :
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सामान्य प्रेक्षक अखौरी शशांक सिन्हा तथा व्यय प्रेक्षक श्रवण कुमार प्रजापति ने आज न्यू टाउन हॉल में पंचायत समिति सदस्य के अभ्यर्थियों के साथ बैठक की।
इस दौरान उन्होंने आदर्श चुनाव आचार संहिता एवं व्यय पंजी सहित चुनाव को लेकर विभिन्न विषयों के बारे में विस्तार से दिशा निर्देश दिए।
अखौरी ने अभ्यर्थियों को चुनाव प्रचार करने के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों की जानकारी दी। साथ ही कहा कि प्रचार प्रसार के लिए एक अभ्यर्थी अनुमति लेकर केवल 2 वाहनों का उपयोग कर सकते हैं, छपने वाले पंपलेट, बैनर, पोस्टर इत्यादि में छपाई की संख्या और प्रिंटर का नाम लिखना अनिवार्य है।
व्यय प्रेक्षक ने सभी अभ्यर्थियों को खर्च करने की निर्धारित सीमा की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को नामांकन से लेकर परिणाम घोषित होने तक खर्च का ब्यौरा तारीख और वाउचर सहित व्यय पंजी में लिखना अनिवार्य है।
साथ ही कहा कि पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय की सीमा भी निर्धारित की गई है। वार्ड सदस्य के लिए ₹14000, मुखिया के लिए ₹85000, पंचायत समिति सदस्य के लिए ₹71000 तथा जिला परिषद सदस्य के लिए ₹214000 की अधिकतम सीमा निर्धारित है।
17 मई को अभ्यर्थियों को व्यय पंजी की जांच करानी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार परिणाम घोषित होने के बाद, चाहे अभ्यर्थी जीते या हारे, व्यय पंजी को जमा कराकर उसकी पावती रसीद लेनी होगी।
रैली या सभा करने के लिए अनुमति लेनी होगी। इसमें अधिकतम 500 लोगों को सम्मिलित होने की अनुमति रहेगी। इस दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा।
बैठक में व्यय प्रेक्षक श्रवण कुमार प्रजापति, अनुमंडल पदाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी सहित अभ्यर्थी शामिल हुए।