ठेकेदार से रंगदारी मामले में पूर्व पार्षद शिवम श्रीवास्तव रिहा
डीजे न्यूज, गिरिडीह :
पूर्व वार्ड पार्षद सह भाजपा नेता शिवम श्रीवास्तव की रंगदारी और मारपीट करने के एक मामले में रिहाई हुई है। मं tvगलवार को न्यायिक दंडाधिकारी अभिनन्दन पांडेय की अदालत ने शिवम समेत छह आरोपितों को रिहाई का आदेश दिया है।शिवम पर ठेकेदार भूदेव चौधरी के साथ मारपीट कर रंगदारी मांगने का आरोप था। घटना साल 2014 की है। सूचक सह जख्मी भूदेव ने सदर अस्पताल में नगर पुलिस के पास बयान देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कहा था कि रंगदारी की मांग को लेकर मारपीट कर उसे जख्मी कर दिया था। हालांकि सूचक ने शिवम और अन्य आरोपितों के साथ न्यायालय में सुलह कर लिया था। घटना शहर के बक्सीडीह रोड की थी। शिवम को नगर पुलिस पिछले दिनों बस ओनर राजू खान पर गोलीबारी कराने के आरोप में गिरफ्तार किया था। राजू खान ने बस स्टैंड के टेंडर को लेकर विवाद में शिवम पर अपने गुर्गो से गोली चलवाने का आरोप लगाया था। इस हमले में राजू खान बाल-बाल बच गया था। पुलिस ने एसटीएफ का गठन कर शिवम को गिरफ्तार किया था।न्यायालय में निर्णय को लेकर शिवम को कड़ी सुरक्षा में न्यायालय लाया गया।न्यायालय से रिहाई का आदेश सुनाए जाने के बाद वापस सेंट्रल जेल भेज दिया गया। इस दौरान न्यायालय में बड़ी संख्या में शिवम के समर्थक मौजूद थे।