रंजीत वर्मा हत्याकांड में पांच दोषी करार, 30 मार्च को मिलेगी सजा

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रंजीत वर्मा हत्याकांड में पांच दोषी करार, 30 मार्च को मिलेगी सजा 

जमीन विवाद में गई रंजीत वर्मा की जान

डीजे न्यूज, गिरिडीह : 

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा की अदालत ने गुरूवार को गाण्डेय थाना क्षेत्र के हरिपालडीह गांव के रंजीत वर्मा की हत्या में पांच लोगों को दोषी ठहराया है। अदालत ने मामले में हरिपालडीह गांव निवासी बीरबल सिंह, किशोर सिंह उर्फ श्री सिंह, गणेश सिंह, वकील सिंह उर्फ बेंगा राय एवं बिनोद सिंह को दोषी पाया है। अदालत ने मामले में सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 30 मार्च की तिथि निर्धारित की है। यह मामला गाण्डेय थाना क्षेत्र के हरिपालडीह गांव का है। दोषी करार दिए गए पांचों लोगो को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर सेंट्रल जेल भेज दिया गया हैं।

क्या हैं मामला

मामले की प्राथमिकी गाण्डेय थाना क्षेत्र के हरिपालडीह गांव निवासी अनिल कुमार वर्मा के फर्द बयान पर दर्ज की गई है। प्राथमिकी में अनिल ने कहा है कि 16 मार्च 2018 को वे अपने बारी में लगा आलू का फसल अपने परिवार के गीता देवी, उर्मिला देवी, सावित्री देवी, मुकेश कुमार, सुभाष कुमार एवं रंजीत कुमार वर्मा के साथ उखाड़ रहे थे। इसी दौरान अचानक बीरबल सिंह, बीरबल सिंह की पत्नी, वकील सिंह उर्फ बेंगा राय, श्री सिंह, बिनोद सिंह, रोहित सिंह, विक्की सिंह, पारो सिंह की पत्नी एवं गणेश सिंह एवं 3-4 अज्ञात अपने हाथ में लाठी-डंडा, टांगी एवं रड़ लेकर लगभग 3 बजे दोपहर आये और बिनोद सिंह, श्री सिंह एवं गणेश सिंह तीनों मिलकर रंजीत वर्मा को पकड़ लिया। इसके बाद रंजीत पर टांगी से हमला कर दिया। जिससे वह जख्मी होकर जमीन पर गिर गए। इस दौरान अनिल कुमार वर्मा, सावित्री देवी, मुकेश कुमार एवं प्रवीण कुमार के साथ भी मारपीट कर उन्हें जख्मी कर दिया गया। हो-हल्ला होने पर गांव के लोग जुटे तो सभी आरोपी फरार हो गये। इसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद रंजीत वर्मा को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। धनबाद ले जाने के दौरान रास्ते में रंजीत ने दम तोड़ दिया था।

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