बिजली उपभोक्ता वन टाइम सेटलमेंट योजना का 30 जून तक उठा सकते हैं लाभ

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बिजली उपभोक्ता वन टाइम सेटलमेंट योजना का 30 जून तक उठा सकते हैं लाभ

उपायुक्त ने बिजली बिल ब्याज माफी योजना 2023 से संबंधित ऊर्जा रथ को हरी झंडी दिखा कर किया रवाना

 डीजे न्यूज, धनबाद : शुक्रवार को उपायुक्त संदीप सिंह द्वारा समाहरणालय परिसर से बिजली बिल ब्याज माफी योजना से संबंधित ऊर्जा रथ को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया गया।

इस योजना के तहत झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने हेतु वन टाइम सेटलमेंट योजना (ओटीएस) की शुरूआत की गई है। बिजली उपभोक्ता अपने कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता किसी भी कार्यालय दिवस पर योजना का लाभ लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं।

राज्य सरकार ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के ग्रामीण घरेलू, शहरी घरेलू उपभोक्ताओं (5 किलोवाट तक) और (सिंचाई और कृषि सेवा-आईएएस-I निजी) को राहत प्रदान करने के लिए *”वन टाइम सेटलमेंट” योजना की मंजूरी दी है। *दिनांक 31.12.2022 तक की बकाया राशि के एवज में यह राहत दिया जाएगा।

ओटीएस योजना की महत्वपूर्ण बातें  

ग्रामीण घरेलू, शहरी घरेलू उपभोक्ता (5 किलोवाट तक) और आईएएस-I (निजी) (सिंचाई और कृषि सेवाएं) जमा करने पर कुल डीपीएस माफ कर दिया जाएगा। 31/12/2022 तक का ऊर्जा बकाया (यानी 22 नवंबर के महीने का बिल) अधिकतम पांच मासिक किस्तों में ।

कोई भी किस्त देय राशि के 20% से कम नहीं होगी

उक्त योजना के अंतर्गत विचार की गई शेष राशि पर कोई अधिभार/डीपीएस प्रभारित नहीं किया जाएगा।

यह योजना किसी भी प्राथमिकी/जुर्माने की राशि के मामले में लागू नहीं है। 

विवादित बिलों के निपटारे के मामले में, विवाद की तारीख से 31.12.2022 (नवंबर 2022 के लिए बिल) तक डीपीएस राशि की छूट पर विचार किया जाएगा। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता को एक अंडरटेकिंग/शपथ पत्र देना होगा कि सभी कानूनी मामले लंबित हैं, किसी भी न्यायालय/मंच के समक्ष बिना शर्त वापस ले लिया जाएगा।

यदि यह पाया जाता है कि उपभोक्ता ने दिए गए हलफनामे में कोई गलत जानकारी दी है तो ओटीएस योजना वापस ले ली जाएगी और उपभोक्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जेबीवीएनएल किसी भ्रामक तथ्य के मामले में उपभोक्ता को दिए गए किसी भी ओटीएस लाभ को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

विवादित बिलों के निपटान के मामले में, यदि यह पाया जाता है कि उपभोक्ता द्वारा अधिक/कम राशि का भुगतान किया गया है, तो इसे निगम के मानदंडों के अनुसार भविष्य के बिलों में समायोजित/प्रभारित किया जाएगा।

 

ऊपर बताएं गए सभी उपभोक्ता किस्त की राशि नकद/चेक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा कर सकते हैं। 

सभी भुगतानों (किसी भी माध्यम से) के लिए ग्रेस पीरियड की सुविधा केवल एक बार दी जाएगी। 

जो उपभोक्ता प्रदान की गई रियायती अवधि के बाद भी अपनी किसी भी किश्त/भुगतान में चूक करते हैं, उन्हें ओटीएस योजना के लिए आगे नहीं माना जाएगा और उनके द्वारा किए गए भुगतान को उपभोक्ता द्वारा किए गए सामान्य भुगतान के रूप में माना जाएगा और डीपीएस की पूरी छूट दी जाएगी। नियमानुसार वसूला जाएगा और जुर्माना वसूला जाएगा।

उन मामलों के लिए जहां उपभोक्ता वर्तमान डीपीएस 31/12/2022 के अनुसार डीपीएस से कम है तो वर्तमान डीपीएस को माफ कर दिया जाएगा। अन्य सभी मामलों के लिए 31/12/2022 को डीपीएस होगा छूट।

इस संबंध में एक प्रक्रिया प्रवाह तैयार किया गया है और अनुबंध-IV के रूप में संलग्न है। 

डिस्कनेक्ट किए गए उपभोक्ताओं को भी उक्त योजना का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है।

31.12.2022 के बाद बकाया राशि पर डीपीएस माफ नहीं किया जाएगा। 

जिन उपभोक्ताओं ने एकमुश्त समाधान योजना सुविधा का लाभ पहले ही उठा लिया है।

जून-21 से दिसंबर-21 के दौरान इस योजना के तहत लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे। 

वन टाइम सेटलमेंट योजना (ओटीएस) का लाभ जिले के उपभोक्ता आगामी 30 जून तक उठा सकते है। विभाग द्वारा कार्यपालक अभियंता विद्युत एवं सहायक अभियंता विद्युत के कार्यालय में उपभोक्ताओं के सहयोग के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है।

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