गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 15 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण

0

गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 15 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण

डीजे न्यूज, धनबाद : झारखंड के दसवीं तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण (डिप्लोमा छात्रों के लिए दसवीं कक्षा उत्तीर्ण ) छात्र-छात्राओं के लिए खुशखबरी है। गरीबी के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रहने वाले विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू किया गया है। वैसे छात्र-छात्राएं आपकी योजना आपकी सरकार  आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लगने वाले शिविर में स्टूडेंट इनफॉरमेशन रिक्वेस्ट फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत इच्छुक तथा अर्हता प्राप्त छात्र-छात्राओं को बैंकों से जोड़कर उच्च शिक्षा हेतु रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

==योजना के फायदे: आवेदक को 4%  वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ₹15 लाख तक का आसान ऋण। आवेदक से कोई संपार्श्विक नहीं लिया जाएगा। 15 साल तक ऋण चुकाने की अवधि (पाठ्यक्रम अवधि सहित )।  कोर्स पूर्ण होने के उपरांत ऋण चुकाने हेतु 1 वर्ष तक स्थगन का विकल्प।‌ पाठ्यक्रम शुल्क और छात्रावास जैसे संस्थागत खर्चों के लिए सहायता।  गैर संस्थागत खर्च जैसे मेस शुल्क, यात्रा आदि के लिए 30% ऋण तक के उपयोग का प्रावधान।  राज्य के सभी मेधावी छात्रों के लिए हर वर्ष ₹500 करोड़ का ऋण।

==कौन आवेदन कर सकते हैं: डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु झारखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त स्कूल से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों के लिए झारखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त स्कूल से दसवीं और बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र। ऐसे शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश सुरक्षित करना होगा जिनका एन आइ आर एफ रैंक ओवर ऑल श्रेणी में 200 तक है या संस्थानों से संबंधित व्यक्तिगत श्रेणी में एनआईआरएफ रैंक 100 तक है या जिन्हें नैक द्वारा A या उससे ऊपर का दर्जा प्राप्त हो। आवेदक की अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। संबंधित कोर्स के लिए किसी भी बैंक से पूर्व से शिक्षा ऋण नहीं मिला हो। इस योजना का पूर्व लाभार्थी नहीं होना चाहिए।‌

==यह होगा खास: राज्य सरकार द्वारा बैंकों को ऋण की राशि की 100% गारंटी कवर दी जाएगी। ऋण के लिए प्रोसेसिंग फी नहीं। पाठ्यक्रम अवधि में पूरा ब्याज चुका देने पर 01 %  ब्याज माफ की सुविधा।

छात्रों से ऋण के लिए किसी भी प्रकार का सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा।

==यहां करें आवेदन: उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड सरकार के द्वारा आवेदन हेतु वेब पोर्टल का निर्माण कराया जाएगा, जिसके माध्यम से आवेदन प्राप्त किया जाएगा।

==पात्रता: झारखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र-छात्राएं।

इस खबर को शेयर करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *