नाबालिग से दुष्कर्म में डुमरी के दीपक दास को उम्रकैद
नाबालिग से दुष्कर्म में डुमरी के दीपक दास को उम्रकैद
डीजे न्यूज, गिरिडीह : गिरिडीह में पोक्सो के विशेष न्यायाधीश यशवंत प्रकाश की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को शुक्रवार को उम्रकैद की सजा दी है। न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म में दीपक दास को पहले ही दोषी करार दिया था। न्यायालय ने इसके अलावा पोक्सो के दो अन्य धाराओं में पांच साल और तीन साल की सजा सुनाई है। सभी सजा साथ साथ चलेगी। न्यायालय ने कुल 35 हज़ार रुपए जुर्माना जमा करने का भी आदेश दिया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा कारावास में काटनी होगी। इसके पूर्व न्यायालय में सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता युगल किशोर सिंह ने न्यूनतम सजा देने की अपील की जबकि पीपी सुधीर कुमार ने कड़ी सजा देने की वकालत की। पीपी ने कहा कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म जघन्य अपराध है। पीड़िता को शारिरिक और मानसिक रूप से आघात पहुंचाया है।ऐसे में कड़ी सजा ही समाज में शांति का संदेश देगा।न्यायालय ने दोनों की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाई।न्यायालय ने यह सजा जेल में बंद दीपक दास को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनाई। यह घटना डुमरी थाना क्षेत्र की है।
पहले करता था छेड़छाड़, फिर अकेला पाकर किया दुष्कर्म
यह घटना डुमरी थाना क्षेत्र की है।पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कहा कि उसके गांव का दीपक दास अक्सर उसके साथ छेड़छाड़ करता था जिसकी जानकारी घरवालों को दी थी।
27 फरवरी 2021 को अकेला पाकर दीपक दास ने उसके साथ दुष्कर्म किया था।