सड़क सुरक्षा के नियमों का सख्ती से कराएं पालन : उपायुक्त
डीजे न्यूज, गिरिडीह : उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया। उपायुक्त ने कहा कि सड़क सुरक्षा के तहत महाविद्यालय एवं विद्यालयों में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर युवाओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुक करने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों को सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, हेलमेट सीट बेल्ट का उपयोग, इमरजेंसी सेवाएं, साइनेज, ट्रैफिक लाइट, हैंड साइन, इमरजेंसी सेवा तथा अन्य संबंधित तथ्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि आगामी 9 दिसंबर को सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसके तहत सड़क सुरक्षा नियम एवं शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही यातायात पुलिस के सहयोग से आंख जांच अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा भगत सिंह चौक (एसपी कोठी) के नजदीक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसके अलावा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, हिट एंड रन अभियान के तहत सर्टिफिकेट वितरण, सर जे सी बोस विद्यालय, आरके महिला कॉलेज, हाई स्कूल, गिरिडीह, मतकतपुर उच्च विद्यालय, गिरिडीह कॉलेज तथा 39 प्लस टू उच्च विद्यालयों में शपथ, पेंटिग प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक आदि कार्यक्रम किए जाएंगे। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डेन आवर यानि एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाने पर, गुड सेमेरिटन को ₹ 2000 पुरस्कार राशि दी जाएगी। इसके अलावा यदि दो गुड सेमेरिटन किसी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डेन आवर में अस्पताल पहुंचाने में सहायता करते हैं, तो दोनों गुड सेमेरिटन को ₹2000-2000 पुरस्कार राशि दी जायेगी। यदि दो से अधिक गुड सेमेरिटन घायल व्यक्ति को गोल्डेन आवर में अस्पताल पहुंचते हैं, तो सरकार द्वारा 5000 पुरस्कार राशि, उन सभी के बीच समान रूप से बांटी जायेगी। यदि गुड सेमेरिटन को पुलिस या अदालत द्वारा जांच के लिए बुलाया जाता है, तो प्रति दिन ₹1000 की दर से गुड सेमेरिटन के बैंक खाते में हस्तांतरित किये जायेंगे। पीड़ित को वाहन से अस्पताल ले जाने पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। यह पुरस्कार राशि, जांच के लिए बुलाए जाने पर दी जाने वाली राशि तथा वाहन पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति राशि निकटवर्ती स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी।
उपायुक्त ने बताया कि हिट एंड रन मामले के संदर्भ में दुर्घटना से पीड़ित परिवार को मृत्यु के आलोक में दो लाख की राशि एवं घायल होने की स्थिति में 50,000 की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसका लाभ लेने के लिए पीड़ित परिवारों को एफआईआर कॉपी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक डेथ सर्टिफिकेट आदि दस्तावेज की आवश्यकता होगी। दस्तावेज जिला परिवहन कार्यालय एवं अनुमंडल कार्यालय में जमा करा सकते हैं। एनडीआरएफ के तहत सड़क दुर्घटना से मृत्यु के आलोक में मृतक आश्रित के परिवार को एक लाख की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। जिले के सभी पिकनिक स्पॉट पर यातायात पुलिस द्वारा ड्रंक एण्ड ड्राइव का अभियान चलाया जा रहा है। ओवर लोडिंग, ओवर स्पीड, बिना हेलमेट, नशा सेवन करके, मोबाइल फोन का प्रयोग कर वाहन चलाने के कारण कुल 830 चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करते हुए सभी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा रही है। हिट एंड रन मामले में जिलांतर्गत विभिन्न थानों में लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए सभी थाना प्रभारी को निदेश दिया कि जल्द से जल्द हिट एंड रन मामलों से संबंधित आवेदन जिला में अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराए ताकि आगे की कार्यवाही को करते हुए मृतक या फिर घायलों के आश्रितों को मुआवजे की राशि उपलब्ध कराई जा सके।
उपायुक्त ने अधिकारियों को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश
बैठक के दौरान विभिन्न बिंदुओं पर सड़क सुरक्षा समिति के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों के समाधान को लेकर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त द्वारा संबंधित अधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सड़क सुरक्षा नियमों का अनुपालन कड़ाई से लागू करते हुए जागरूकता सह वाहनं जांच अभियान का आयोजन समय-समय पर करते रहें। युवाओं को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए स्कूलों व कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करने का निदेश दिया, ताकि युवा पीढ़ि वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का अनुपालन कराते हुए दूसरों का ऐसा करने हेतु जागरूक करें।
युवाओं को जागरूक किया जाएगा
उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि युवाओं को सड़क सुरक्षा के नियमों से अवगत कराने एवं उसके उचित अनुपालन को लेकर विद्यालयों व महाविद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक करने का कार्य किया जाएगा ताकि सड़क दुर्घटना में कमी लाई जाए सके। सड़क सुरक्षा नियमों के अनुपालन एवम सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए जागरूकता/प्रचार प्रसार का काफी अहम योगदान है। हम सभी को चाहिए की इस हेतु स्कूल कॉलेजों में सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिता, पेंटिंग आदि का आयोजना कराया जाय। साथ ही विजयी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। उपायुक्त द्वारा गिरिडीह जिला अंतर्गत ब्लैक स्पॉट एवं संवेदनशील स्थलों की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निदेश दिया कि उपरोक्त स्थलों पर रोड साइनेज, स्पीड ब्रेकर, रंबल स्ट्रिप, कॉन्केव मिरर, ब्लिंकर, फ्लैक्स बोर्ड, रिफ्लेक्टिव टेप आदि उपकरणों का अधिष्ठापन कराया जाय ताकि उपरोक्त स्थलों पर सड़क दुर्घटना में कमी लाई जा सके।
बैठक में एएसपी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, यातायात पुलिस, सड़क सुरक्षा के सदस्य व अन्य संबंधित अधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।