सुखाड़ राहत योजना से वंचित किसानों का कराएं निबंधन : उपायुक्त
डीजे न्यूज,गिरिडीह : समाहरणालय सभागार कक्ष में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में सुखाड़ राहत योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में उपायुक्त ने प्रखंडवार योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को गति के साथ कार्यों को संपादित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त द्वारा कम वर्षापात एवं अल्प फसल आच्छादन के फलस्वरुप जिले के सुखाड़ प्रभावित कृषक परिवारों एवं भूमिहीन कृषक मजदूर को आनुग्राहिक राहत भुगतान के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने प्रभावित कृषक परिवारों एवं भूमिहीन कृषक मजदूर को आनुग्राहिक राहत भुगतान के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए प्रज्ञा केंद्रों को पंचायतवार टैग करने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया। उपायुक्त द्वारा योजना के सफल संचालन को लेकर किए जाने वाले कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए जिला एवं प्रखंड स्तर के अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने योजना के तहत किए जाने वाले विभिन्न कार्यों से जिला व प्रखंड स्तर के अधिकारियों को अवगत कराया। उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि सुखाड़ राहत योजना अंतर्गत सभी किसानों को जल्द से जल्द प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन समर्पित किया जाना है। इसके लिए जमीन का कागजात, आधार नंबर, मोबाइल नंबर तथा बैंक का खाता संख्या संलग्न करना आवश्यक है। साथ ही जो किसान पहले से JRFRY में आवेदन कर चुके है और अपना डिटेल्स अपलोड कर चुके है, उनको E-KYC करवाना आवश्यक नही है लेकिन सुखाड़ राहत योजना में पंजीकरण कराना आवश्यक है। इसके अलावा बैठक के दौरान उपायुक्त ने मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को शत-प्रतिशत योग्य लाभुकों का जल्द से जल्द आवेदन प्रदान कर ऑनलाइन एंट्री सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी को अपने अधीन क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कार्य योजना निर्धारित करते हुए निर्धारित समयावधी में शत-प्रतिशत योग्य लाभुकों का आवेदन प्राप्त करने की बात कही, ताकि किसानों को उक्त योजना से जोड़ लाभान्वित किया जा सके।
गिरिडीह के निम्न किसानों परिवारों द्वारा आवेदन दिया जाना है :
गिरिडीह जिले के 13 प्रखण्डों में सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। सुखाद्ध से प्रभावित निम्न परिवारों को तत्काल राहत हेतु 3500/- ( तीन हजार पाँच सौ) रु० आनुग्राहिक राहत की राशि प्रदान की जायेगी :- (क) सुखाड़ से प्रभावित वैसे कृषक जो जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः कृषि पर निर्भर हैं तथा जिनके द्वारा वर्ष 2022 की खरीफ में बुआई (Sowing ) नहीं की गई हो, परन्तु पारम्परिक रूप से पूर्व में ऐसे कृषक बुआई (Sowing) का कार्य करते रहे हों।
(ख) सुखाड़ से प्रभावित कृषक जो जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः कृषि पर निर्भर हैं तथा जिनकी फसल 33 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई हो।
भूमिहीन कृषक मजदूर जिनकी कृषि आधारित आजीविका का साधन सुखाड़ प्रभावित हुआ हो। सुखाड़ से प्रभावित परिवारों से प्राप्त आवेदन के सत्यापन के पश्चात् अंचल अधिकारी एवं प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी द्वारा संयुक्त प्रतिवेदन संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी के माध्यम से उपायुक्त को प्रेषित किया जायेगा। उपायुक्त को प्राप्त प्रतिवेदन पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के निर्णय के आधार पर जिला प्रशासन द्वारा लाभार्थियों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से आनुग्राहिक राहत की राशि का भुगतान किया जायेगा। इस हेतु किसान भाईयों से सादर अनुरोध है कि आवश्यक कागजात यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, जमीन रसीद, मोबाईल नं० के साथ अपने नजदीकी प्रज्ञा केन्द्र / CSC सेंटर पर जाकर मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के पोर्टल (https://msry.jharkhand.gov.in) पर निबंधन कराना है तथा 1 रू0 का टोकन मनी कटाना अनिवार्य है, तत्पश्चात् किसान भाई अपना e-KYC भी अवश्य रूप से करा लें। ज्ञातव्य हो कि निबंधन की अंतिम तिथि दिनांक 15 दिसंबर निर्धारित है।
बैठक में उप विकास आयुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।