जनसुनवाई के बाद पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रारूप पर लिया जाएगा निर्णय

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जनसुनवाई के बाद पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रारूप पर लिया जाएगा निर्णय

डीजे न्यूज, धनबाद: टासरा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रारूप पर जनसुनवाई के पश्चात निर्णय लिया जाएगा और समस्या का समाधान निकाला जाएगा। उक्त निर्णय मंगलवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी माधवी मिश्रा, टासरा के महाप्रबंधक तथा जनप्रतिनिधियों के बीच कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित बैठक में लिया गया।उपायुक्त ने कहा कि कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी.एस.यू.) निर्धारित मानदंडों के आधार पर कार्य करते हैं। इसलिए टासरा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट से संबंधित समस्या पर जनसुनवाई के बाद निर्णय लिया जाएगा। वहीं बैठक के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के महाप्रबंधक शिबाराम बनर्जी तथा महाप्रबंधक टासरा एसके कुरील ने परियोजना के लिए अर्जित की जा रही रैयती भूमि एवं प्रभावित परिवार के विवरण पर प्रकाश डाला।
उन्होंने बताया कि रोहड़ाबांध में 1969 प्रभावित परिवार है। जिसमें 1297 टाइटल होल्डर तथा 672 नॉन टाइटल होल्डर परिवार है। जबकि टासरा में 392 प्रभावित परिवार है। इसमें 348 टाइटल होल्डर एवं 52 नॉन टाइटल होल्डर प्रभावित परिवार है।
बताया कि टाइटल होल्डर को 75 वर्ग मीटर भूमि पर 50 वर्ग मीटर का 2 बीएचके मकान दिया जाएगा। 2 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के एवज में प्रभावित कुटुंब के एक सदस्य को सेल में नियोजन या प्रति प्रभावित कुटुंब को एक मुश्त 5 लाख रुपए अथवा 20 वर्षों तक प्रतिमाह 2000 रुपए दिया जाएगा। विस्थापित कुटुंब के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान के रूप में 3000 रुपए प्रति माह के हिसाब से पूरे वर्ष का एक मुश्त 36000 रूपए का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके अलावा टाइटल होल्डर को 50 हजार रुपए परिवहन खर्च, यदि टाइटल होल्डर के पास पशु, बड़ा या छोटी दुकान है तो उसके निर्माण के लिए 25 हजार रुपए, कारीगर या छोटे व्यापारियों को 25 हजार रुपए की वित्तीय सहायता, 50 हजार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता एवं रजिस्ट्री के लिए आवश्यक स्टांप शुल्क दिया जाएगा। टाइटल होल्डर के लिए आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नी और पति दोनों के संयुक्त नाम से होगा। उन्होंने बताया कि नॉन टाइटल होल्डर को भी 50 वर्ग मीटर का घर, प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जो विस्थापित हो रहे हैं, को 50000 रुपए परिवहन खर्च तथा विस्थापित परिवार को आवंटित मकान के लिए आवश्यक स्टांप शुल्क और रजिस्ट्री फीस दी जाएगी। बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधियों ने भी अपने सुझाव रखें। बैठक में डीसी के अलावा नगर आयुक्त रविराज शर्मा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के महाप्रबंधक  शिबाराम बनर्जी, महाप्रबंधक टासरा एस.के. कुरील के अलावा जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

 

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