नियोजन अधिनियम एवं नियमावली में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले नियोक्ता पर होगी कार्यवाई – डीडीसी

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डीजे न्यूज,  धनबाद  :  झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021 एवं नियमावली, 2022 में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले नियोक्ता को नोटिस भेजने का उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह ने निर्देश दिया।

उप विकास आयुक्त आज समाहरणालय के सभागार में झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021 एवं नियमावली, 2022 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आयोजित जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

 

उन्होंने कहा कि जो नियोक्ता उदासीनता बरतते हैं और इसमें दिलचस्पी नहीं लेते उनके विरूद्ध कार्रवाई करें। सभी अंचल अधिकारी अपने-अपने अंचलों में नियोक्ता से संपर्क कर सुनिश्चित करें कि उन्होंने उपरोक्त अधिनियम व नियमावली में रजिस्ट्रेशन कराया है या नहीं। साथ ही उन्होंने जिला नियोजन पदाधिकारी को फील्ड विजिट करने और सभी अंचल अधिकारियों को प्रशासनिक सहयोग प्रदान करने का निर्देश दिया।

 

बैठक में जिला नियोजन पदाधिकारी आनंद कुमार ने कहा कि श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन नियमावली, 2022 की गजट अधिसूचना जारी कर दी गयी है। अधिसूचना जारी होते ही नियमावली अब पूरी तरह प्रभावी हो गयी है। इससे झारखंड के निजी क्षेत्रों में स्थानीय के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू हो गया है।

 

नियमावली के अनुसार, हर नियोक्ता नियमावली लागू होने के 30 दिन के अंदर अपना निबंधन करायेंगे। 40 हजार रुपये या इससे कम वेतन या मजदूरी प्राप्त करनेवाले कर्मियों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा।

 

जिले में वैसे सभी प्रतिष्ठान जिनके यहां 10 या 10 से अधिक कार्यबल है, वे झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का उक्त नियोजन अधिनियम, नियमावली का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

 

बैठक के दौरान पंजीकरण, स्थानीय उम्मीदवारों की भर्ती नियमावली, छूट, नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत करने वाली रिपोर्ट, अपील सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई।

 

बैठक में उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह, विधायक झरिया के प्रतिनिधि केडी पांडेय विधायक टुंडी के प्रतिनिध कामेश्वर सिंह, श्रम अधीक्षक धनबाद हरेन्द्र सिंह, श्रम अधीक्षक बोकारो प्रवीण कुमार, जिला नियोजन पदाधिकारी आनंद कुमार, सभी अंचल अधिकारी व अन्य पदाधिकारी

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