एक्ट का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर होगी कार्रवाई: डीसी
एक्ट का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर होगी कार्रवाई: डीसी
डीजे न्यूज, धनबाद : समाहरणालय के सभागार में रविवार को झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 के अनुपालन के लिए समीक्षात्मक बैठक सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। शुरूआत नियोजन पदाधिकारी आनंद कुमार ने उपायुक्त वरुण रंजन को पौधा देकर स्वागत कर किया गया। बैठक में टाटा स्टील, रेलवे, बीसीसीएल, हर्ल, डीवीसी, एमपीएल एवं निजी क्षेत्र के नियोजक शामिल हुए। अध्यक्षता कर रहे डीसी ने सभी नियोजकों से उनके द्वारा अबतक अनुपालन में किये गये स्थानीय नियोजन नीति में कार्य की समीक्षा की। उन्होंने नियोजकों को झारनियोजन पोर्टल पर निबंधन, मानवबल की प्रविष्टि, एनेक्चर IV रिपोर्ट से संबंधित कार्या को यथाशीघ्र करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस एक्ट की अवहेलना किये जाने पर नियमानुसार दंड अधिरोपन प्रारंभ कर दी जाएगी। इसके लिए सभी नियोजकों को 05 नवंबर तक का समय दिया गया। स्थानीय प्रमाण पत्र बनने में जो भी समस्या आ रही है, उससे अवगत हुए एवं त्वरित कारवाई करने का भी निदेश दिया। बैठक में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा 75% एक्ट में उपलब्ध प्रावधानों एवं सुविधाओं के संबंध में उपस्थित नियोजकों को अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि इस एक्ट के अंतर्गत आने वाले 10 या 10 से अधिक मानवबल वाले प्रतिष्ठान में झारनियोजन पोर्टल पर प्रविष्टि करना अनिवार्य है, अन्यथा इस एक्ट का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर दंड का भी प्रावधान है। नियोजन पदाधिकारी कुमारधुबी विनोद कुमार के अलावा सूरज कुमार, उच्च वर्गीय लिपिक प्रशांत गोयल, विवेक कुमार साव, संजय कुमार साव, अमित कुमार एवं कार्यालय के सभी कर्मचारी उपस्थित थे।