सांप्रदायिक टिप्पणी की तो होगी कार्रवाई : डीसी-एसपी
डीजे न्यूज, गिरिडीह : होली पर्व को लेकर उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक के द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है। डीसी एवं एसपी ने कहा है कि सोशल मीडिया में सांप्रदायिक टिप्पणी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जारी आदेश के अनुसार होली पर्व शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आदेश में विधि व्यवस्था को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। होली के मौके पर दण्डाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों व पुलिस जवानों की तैनाती सुनिश्चित की जाय। साथ ही स्वास्थ्य विभाग व अग्निशमन विभाग को चैबिसों घंटे इमर्जेन्सी सेवा के लिए तैयार रहने का निदेश दिया गया है। जिले के विभिन्न स्थानों पर दण्डाधिकारी व पुलिस बल के जवानों की तैनाती का निदेश दिया गया है। सभी थाना प्रभारियों के संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी करने का निदेश दिया गया है।
उपायुक्त ने प्रतिनियुक्त अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों को होली की अगली सुबह तक पूरी चौकसी बरतने का निदेश दिया है। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया है कि इमरजेंसी सेवा के लिए चिकित्सक व उपकरण तैयार रखा जाए। इसके अलावा होली के अवसर पर चैबिसों घंटे नियंत्रण कक्ष को सक्रिय रखने का निदेश दिया गया है। 19 मार्च के दिन शराब की दुकानें बंद रखने का निर्देश दिया गया है।
सोशल मीडिया में भ्रामक एवं सांप्रदायिक टीका-टिप्पणी से संबंधित खबरों को पोस्ट एवं शेयर करने को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही निर्देश दिए कि नगर पंचायत को पूरे शहर की साफ-सफाई व पेयजल आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय। साथ ही कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमंडल को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। होली पर्व के अवसर पर किसी भी व्यक्ति को उसके मर्जी के बगैर रंग, अबीर, गुलाल, कीचड़ एवं पानी डालने की अनुमति नहीं होगी। कई जगहों पर उपर्युक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य कारणों से भी विवाद उत्पन्न होने एवं विधि-व्यवस्था तथा साम्प्रदायिक सद्भावना भंग होने की संभावना बनी रहती है। इस अवसर पर विशेष सतर्कता एवं सावधानी बरतने के साथ सभी थाना प्रभारी/पुलिस निरीक्षक एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को निदेशित किया गया है कि होली के अवसर पर शांति व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सद्भावना बनाये रखने हेतु एहतियाति बरतेंगें तथा निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगें।
सभी अनुमण्डल पदाधिकारी , अपने-अपने क्षेत्र में विधि – व्यवस्था के वरीय प्रभार में रहेंगे।
सभी थाना प्रभारी अपने-अपने स्तर से सभी संवेदनशील स्थानों पर चौकीदार / पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करेंगे।
जिला स्तर एवं अनुमण्डल स्तर पर नियंत्रण कक्षा का गठन किया गया है। जिला नियंत्रण कक्ष एवं अनुमण्डलीय नियंत्रण कक्ष का स्थान एवं दूरभाष संख्या निम्न प्रकार है :
नियंत्रण कक्ष दूरभाष संख्या 06532-228829 2 जिला नियंत्रण कक्ष,
खोरीमहुआ:- 7766081647,ब
डुमरी: 9431313378,
बगोदर-सरिया:- 9473435905। नियंत्रण कक्ष में दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
सभी संवेदनशील स्थानों पर सशस्त्र बल एवं दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति एवं गश्ती किया जाना आवश्यक है। सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक पोस्ट नहीं हो इस विन्दु पर सतत् निगरानी किया जाय।
नियमित रूप से खैरियत प्रतिवेदन अनुमण्डल कार्यालय / जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना।
अवैध बधशाला तथा उसके संचालकों का नाम – पता और मोबाइल नम्बर संकलित कर नजर रखना है। अवैध शराब बिक्री के स्थान और विक्रेता का नाम – पता के साथ सूचीबद्ध करते हुए पर्यवेक्षण करना है।
डीजे मालिकों से बॉण्ड पत्र / शपथ पत्र भरवाना एवं नियम के विरुद्ध जाने पर कार्रवाई करना है। असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई करना है।
13. सिविल सर्जन , गिरिडीह को निर्देश दिया गया कि होली पर्व के अवसर पर सभी रेफरल अस्पताल / सभी प्रखण्ड स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्र / उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं जिला सदर अस्पताल में डाक्टर , नर्स , एवं अन्य चिकित्सीय सुविधा सहित कर्मी की उपलब्धतता सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही यथोचित मात्रा में दवा भी संबंधित अस्पतालों में उपलब्ध करायेंगे। जिला नियंत्रण कक्ष एवं अनुमण्डल स्तरीय नियंत्रण कक्ष में आपात स्थिति से निपटने के लिए एम्बूलेंस की व्यवस्था करेंगे।
जिन दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति गिरिडीह शहर में गश्ती कार्य एवं जिला नियंत्रण कक्ष में सुरक्षित दण्डाधिकारी के रूप में की गयी है, वे समय पर जिला नियंत्रण कक्ष में अपना योगदान देंगे। किसी तरह से विधि व्यवस्था भंग होने की सूचना प्राप्त होने पर स्वयं स्तर से त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरत जिला नियंत्रण कक्ष एवं वरीय पदाधिकारियों को सूचित करेंगे।
किसी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या एवं साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होने पर अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा धारा 144/107 सी.आर.पी.सी. द्वारा प्रतिबंध की कार्रवाई करते हुए शांति भंग करने वालों पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। वाट्सएप , फेसबुक एवं अन्य सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाएगी।