गिरीडीह के डीसी ने सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को किया रवाना
डीजे न्यूज, गिरिडीह : समाहरणालय परिसर से उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान के तहत सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह कार्यक्रम 11 जनवरी से 17 जनवरी तक चलेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से ट्रैफिक सिग्नल, वाहन चलाते समय सुरक्षा नियमों का पूरी तरह पालन करना तथा ड्राइविंग लाइसेंस हेलमेट आदि का उचित अनुपालन सुनिश्चित करना, गति सीमा का पालन करना, अन्य वाहनों से उचित दूरी बनाए रखना, शराब का सेवन कर वाहन ना चलाना, सीट बेल्ट आदि अनेक जानकारियां उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा यातायात नियमों के उचित अनुपालन को लेकर अन्य दिशा-निर्देश के बारे में आमजनों को प्रचार-प्रसार के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
सड़क सुरक्षा एवं वाहन परिचालन के लिए आवश्यक नियम अनियंत्रित वा क्रॉसिंग पर पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें।
सीट बेल्ट बांधे, ताकि आप और आपका परिवार वाहन में सुरक्षित रहे।
यातायात के नियमों और चिन्हों का पालन करें और दुर्घटनाओं से बचें।
गति सीमा का पालन करें एवं अपनी और अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करो।
वाहन को दुरुस्त रखें और सड़क पर परेशान व दुर्घटना से बचे।
वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का प्रयोग न करें, ताकि ध्यान भंग न हो और दुर्घटना से बचे रहें।
हेलमेट पहनें दुपहिया वाहन सवार हेलमेट अवश्य पहने।
वाहन कभी असुरक्षित ढंग से न चलायें: अपनी और अन्य सड़क प्रयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
नम्र रहकर सड़क का इस्तेमाल करें और दूसरों का ध्यान रखें। सड़क पर क्रोध / रोष न करें।
शराब और वाहन का मेल सही नहीं है। जिम्मेदार बने, शराब पीकर वाहन न चलायें।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार (1) नशे में वाहन चलाना, (2) गति सीमा का उल्लंघन करना, (3) वाहन चलाते समय मोबाईल फोन पर बात करना, (4) ओवर लोडिंग, दण्डनीय अपराध है और चारों यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा 3 माह के लिए चालक अनुज्ञप्ति निलंबित करने का प्रावधान है।
हमेशा सुरक्षा टोप (हेलमेट) पहनें मोटरवाहन संशोधन अधिनियम 2019 धारा 194 (D)
उक्त अवसर पर अपर समाहर्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जिला सहकारिता पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।