14 वर्ष पुराने मामलें में अदालत ने डीआईजी जैप, पुर्व डीआईजी व पूर्व डीएसपी को किया बरी

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डीजेन्यूज, धनबाद : 14 वर्ष पूर्व अदालत में दर्ज शिकायतवाद के मामले में बुधवार को अदालत ने डीआईजी जैप, पुर्व डीआईजी व पूर्व डीएसपी को किया बरी कर दिया है। दरोगा गिरिजेश कुमार के साथ मारपीट करने के मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया । धनबाद के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी प्रतिमा उरांव की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी पूर्व डीआईजी शीतल उरांव, जैप के डीआईजी संजय रंजन सिंह व पूर्व डीएसपी रामाशंकर सिंह को साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया । बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता शाहनवाज ,हुसैन हैकल ,तारीक हैकल एवं श्रीयांस रिटोलिया ने दलील पेश की ,जबकि शिकायतकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता अनूप सिन्हा ने अभियोजन का संचालन किया ।
क्या था आरोप

गौरतलब है कि 24 मार्च 08 को पीसीआर मे तैनात दारोगा गिरिजेश कुमार ने अदालत में धनबाद के तत्कालीन एसपी शीतल उरांव, डीएसपी संजय रंजन सिंह थानेदार रामाशंकर सिंह, रीडर मुन्ना सिंह ड्राईवर सुदान सिंह के विरूद्ध अदालत मे शिकायतवाद दर्ज कराया था।

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