हत्याकांड में दंपति को मिली उम्रकैद की सजा

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vyavhar nyayalay giridih

डीजेन्यूज डेस्क :  पीरटांड़ थाना क्षेत्र में हुए हत्याकांड के मामले दंपति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।जिला जज पंचम सोमेंद्र नाथ सिकदर की अदालत ने मोतीलाल मरांडी और उसकी पत्नी लबोंनी हेम्ब्रम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।साथ ही दोनों को दस-दस हजार रुपए अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया है।जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर दोनों को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।इसके पूर्व न्यायालय ने दोनों को दोषी करार दिया था।सजा की बिंदु पर बहस करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता न्यूनतम सजा देने की मांग की।वही अपर लोक अभियोजक ने कड़ी सजा देने की मांग की कहा एक निर्दोष की हत्या हुई है।न्यायालय ने दोनों पक्षो के दलीलें सुनने के बाद सजा का एलान किया।घटना साल 2014 की पीरटांड़ थाना क्षेत्र की है।इस कांड के सूचक सह मृतका की पत्नी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।कही थी कि उसके पति के रुपए की चोरी हुई थी।इस बात को पूछने उसके पति मोतीलाल के घर गए थे।उल्टे मोतीलाल और उसकी पत्नी ने पीटकर उसकी हत्या कर दिया था।इस मामले में अभियोजन के तरफ से आठ गवाहों का परीक्षण कराया गया था।घटना के बाद से ही दोनों जेल में बंद है।फैसले की तारीख को लेकर दोनों को कड़ी सुरक्षा बीच सेंट्रल जेल से न्यायालय लाया गया था।सजा सुनाए जाने के बाद वापस जेल भेज दिया गया।

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