कांग्रेस नेता अजय दुबे आचार संहिता उल्लंघन में बाइज्जत बरी

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डीजे न्यूज, धनबाद :
आदर्श आचार संहिता उल्लघंन के मामले में बुधवार को एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी संतोषनी मुर्मू की अदालत ने 2014 के लोकसभा चुनाव में धनबाद से कांग्रेस प्रत्याशी रहे
अजय कुमार दुबे समेत पांच लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया है। जिन लोगों को बरी किया गया है उनमें
मधुसूदन मोदक, किशोर कुमार महतो,जितेंद्र कुमार मोदक व पपलू पांडेय शामिल हैं। सभी को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया है। फैसला सुनाए जाने के वक्त सभी आरोपी अदालत में उपस्थित थे। बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने पैरवी की। विदित हो कि 23 अप्रैल 2014 की शाम छह बजे तिसरा पुलिस दूसरे दिन होने वाले लोक सभा चुनाव के मद्देनजर पोलिंग पार्टी वगैरह को सुरक्षा प्रदान कर रही थी। उसी समय एक सुमो गाड़ी जिसका नंबर जे एच 10 एजी 4056 तिरंगा मोड़ मुकुंदा की ओर आ रही थी। पुलिस ने जब उसे रोका तो एक आदमी उतर कर भाग गया और बाकी तीन आदमी से पूछा गया तो अपना अपना नाम बताया। गाड़ी में कांग्रेस पार्टी का झोला और बैग में रखे झंडा सामग्री और तीनों आदमी के पास से अलग अलग कुछ रूपये भी बरामद की गई थी। तीनों आरोपियों को पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अजय कुमार दुबे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी थे। पुलिस उनसे कोई पूछताछ नही की थी। पुलिस ने अनुसंधान के बाद पांचों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया था। अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक हरेश कुमार राम ने दो लोगों की गवाही कराई थी।

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