चंद्रप्रकाश चौधरी की याचिका खारिज, पंचायत चुनाव का रास्ता साफ

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डीजे न्यूज डेस्क, रांची : सुप्रीम कोर्ट ने त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण वाली गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी की याचिका बुधवार को खारिज कर दी है। इसके साथ ही पूरे झारखंड में घोषित तिथि पर पंचायत चुनाव होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की ओर से कहा गया कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। कई जगहों पर नामांकन भी दाखिल कर दिया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितना जल्दी हो, पंचायत चुनाव कराया जाए। कोई भी पद खाली नहीं रखा जा सकता है। इसलिए अदालत पंचायत चुनाव में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसकी पुष्टि राज्य सराकर की अधिवक्ता प्रज्ञा बघेल ने की है। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस अभय एस ओका और सीपी रवि कुमार की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए आया था। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने चार मई को विस्तृत सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की थी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार ने बिना ओबीसी को पंचायत चुनाव में आरक्षण दिए ही चुनाव की घोषणा कर दी है। ऐसे में चुनाव पर रोक लगाते हुए आरक्षण का पालन किए जाने के बाद चुनाव काराया जाए। इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ऐसे में चुनाव पर रोक नहीं लगाया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि पंचायत चुनाव होना जरूरी है। भले ही ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया है। सरकार जनरल कैटेगरी मानकर ही जल्द से जल्द चुनाव कराए, क्योंकि पंचायत के जनप्रतिनिधियों का पद खाली नहीं रखा जा सकता है। इसलिए जल्द से जल्द चुनाव कराया। इसके बाद अदालत ने चंद्रप्रकाश चौधरी की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर झारखंड में पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देना सुनिश्चित किये जाने की मांग की थी।

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