लोहा सिंह के मामले में पचंबा पुलिस से मांगी गई केस डायरी

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डीजेन्यूज गिरिडीह: मंगलवार को सीजेएम की अदालत में दो मामलों की सुनवाई हुई। जमीन कारोबारी सुरेश साव उर्फ लोहा सिंह के तीन मामलो में केस डायरी की मांग की गई है।लोहा सिंह के अधिवक्ता रंजन सिन्हा ने न्यायालय को बताया कि सभी मामले बेबुनियाद है।जमीन ख़रीदगी से सभी मामले जुड़े हुए हैं।उनका मुवक्किल लाखो रुपया देकर जमीन खरीदी थी।विक्रेता रुपया लेने के बाद भी जमीन रजिस्ट्री नही की।उल्टे धोखाधड़ी का केस कर दिया।जबकि उसके मुवक्किल के साथ धोखाधड़ी हुई थी।न्यायालय ने दलील सुनने के बाद पचंबा थाना से केस डायरी की मांग की है।इसके पहले सोमवार को भी जमानत के एक मामले में सुनवाई के बाद केस डायरी की मांग की गई थी।जमीन कारोबारी सुरेश साव उर्फ लोहा सिंह को जेल से रिहाई के लिए और इंतेजार करना होगा। लोहा सिंह पर पचंबा पुलिस ने एसडीओ न्यायालय से जारी 107 दंड प्रक्रिया संहिता में हाजिर नही होने पर वारंट जारी किया था।न्यायालय ने उक्त धारा के उलंघन में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में लोहा सिंह के तरफ से एसडीओ न्यायालय ने सरकारी अधिकारी के जमानत पर बंध पत्र दाखिल करने का आदेश दिया था।सरकारी अधिकारी के जमानतदार नही मिलने पर लोहा सिंह के अधिवक्ता ने प्रधान जिला जज का दरवाजा खटखटाया था।प्रधान जिला जज ने लोहा सिंह के रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया था साथ ही एसडीओ न्यायालय को पूर्व के आदेश में संशोधन कर बंध पत्र लेने का आदेश दिया था।इस मामले में एसडीओ न्यायालय में साधारण बंध पत्र दाखिल किया गया।जिसपर न्यायालय ने इस मामले में लोहा सिंह का रिलीज सेंट्रल जेल भेजी थी।

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