प्रत्याशियों को रखना होगा नामांकन से परिणाम तक का हिसाब
प्रत्याशियों को रखना होगा नामांकन से परिणाम तक का हिसाब
डीजे न्यूज, धनबाद: विधानसभा चुनाव को लेकर रविवार को व्यय प्रेक्षक आर.ए. ध्यानी तथा कुमार आदित्य ने समाहरणालय के सभागार में सभी प्रत्याशियों के साथ बैठक कर अकाउंट रखने की जानकारी दी।
प्रेक्षकों ने प्रत्याशियों को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी के लिए खर्च करने की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपए निर्धारित की ग ई है। प्रत्याशियों को चुनाव में खर्च करने के लिए उनके नाम से एक अलग नया बैंक अकाउंट खोलना अनिवार्य है। 10 हजार रुपए से अधिक का खर्च बैंक के माध्यम से ही करना है। हर खर्च को रसीद और वाउचर नंबर के साथ व्यय पंजी में दर्ज करना है। जिसमें नामांकन से लेकर चुनाव का परिणाम घोषित होने तक के खर्च का पूरा ब्यौरा दर्ज करना है। उन्होंने बताया कि 4 नवंबर, 12 नवंबर एवं 17 नवंबर को व्यय पंजी का निरीक्षण कराना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रत्याशी के विरुद्ध नोटिस जारी की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग प्रत्याशी पर कार्रवाई भी कर सकता है। विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के अंदर सभी प्रत्याशियों को फाइनल अकाउंट देना है। व्यय प्रेक्षकों ने प्रत्याशियों को चुनाव में उपयोग किए जाने वाले वाहनों की संख्या, उसकी अनुमति लेने की प्रक्रिया, होर्डिंग, फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर, पंपलेट की प्रिंटिंग, पब्लिक मीटिंग, रैली, नुक्कड़ सभा, स्टार कैंपेनर, सोशल मीडिया पर किए गए प्रचार का खर्च सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी। बैठक में सभी विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी, वरीय प्रभारी व्यय लेखा कोषांग सह उपायुक्त अनुवेषण ब्यूरो गालिब अंसारी, व्यय लेखा कोषांग के नोडल सह राज्य कर सहायक आयुक्त ध्रुव नारायण राय सहित विभिन्न प्रत्याशी, प्रत्याशियों के प्रतिनिधि मौजूद थे।