थानु महतो के दोनों हत्यारों को 12 को सुनाई जाएगी सजा
डीजे न्यूज, गिरिडीह : प्रधान जिला जज वीणा मिश्रा की अदालत ने हत्याकांड में दो लोगों को दोषी करार दिया है।दोषी करार दिए गए लोगों में सीताराम महतो और सुरेश महतो शामिल हैं। सीताराम महतो हाई कोर्ट से जमानत पर बाहर था। दोषी करार दिए जाने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। सुरेश महतो हत्याकांड के बाद से ही जेल में बंद है। दोनों के सजा की बिंदु पर सुनवाई 12 जनवरी को होगी। घटना 24 जून 2015 की जमुआ थाना क्षेत्र के झरुआडीह की है। इस कांड के सूचक फुलमनी देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कही थी कि विवादित जमीन पर पुलिस जांच कर वापस लौटी थी। इससे आरोपित लोग गुस्सा हो गए।सभी उसके ससुर थानु महतो को मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिए थे। इलाज के लिए ले जाने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। सभी ने उसे भी मारपीट कर जख्मी कर दिया था। इस मामले में अभियोजन के तरफ से पीपी गोरखनाथ सिंह ने 12 गवाहों के परीक्षण कराया व बहस की। बचाव पक्ष से अधिवक्ता महेंद्र देव ने बहस की।