भाजपा नेता विभाकर पांडेय ने दंगा केस में किया सरेंडर, गए जेल

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डीजे न्यूज, गिरिडीह : अग्रिम जमानत नहीं मिलने पर बजरंग कृपा संघ के जिला संजोजक भाजपा नेता सह पूर्व नगर पर्षद उपाध्यक्ष विभाकर पांडेय को जेल जाना पड़ा। दंगा आरोपित विभाकर पांडेय ने बुधवार शाम चार बजे सीजेएम लक्ष्मीकांत के न्यायालय में सरेंडर किया।न्यायालय से आरोपित को न्यायिक हिरासत में सेंट्रल जेल भेजा गया।यह मामला साल 2016 का है। नगर पुलिस इस मामले में करीब 30 लोगों को आरोपित बनाई थी। इसमें नेतृत्वकर्ता के रूप में विभाकर पांडेय को बताया गया था। पुलिस ने कहा था कि विश्वकर्मा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे। मूर्ति विसर्जन के दौरान भड़काऊ गाने बजाए जा रहे थे। व्ह्यटी बाजार हनुमान मंदिर के पास दूसरे सम्प्रदाय के लोगों के विरोध करने से मामला तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान पत्थर बाजी हुई। एक दूसरे सम्प्रदाय को टारगेट कर नारेबाजी करने लगे थे।इस मामले को शांत करने में पुलिस प्रशासन को काफी परेशानी हुई थी। करीब साढ़े छह साल पुराने इस मामले में पुलिस कई आरोपितों को गिरफ्तार की थी। इस मामले में विभाकर पांडेय की अग्रिम जमानत जिला जज और हाई कोर्ट से खारिज हो गई थी। इधर नगर पुलिस ने इस मामले में न्यायालय से वारंट ले कर खोज रही थी।

बजरंग कृपा संघ ने पुलिस पर लगाया आरोप

हिन्दूवादी नेता विभाकर पांडेय के आत्मसमर्पण करने के बाद बजरंग कृपा संघ ने पुलिस पर आरोप लगाया है। संघ के गौतम लाल शर्मा, अमर शर्मा,सुमित रंजन, बिजय यादव और शैलेश कुमार ने इसे झूठा मुकदमा बताया। एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे लोगों पर मुस्लिम समुदाय के लोगो ने पथराव किया था। उल्टे झूठा केस में विभाकर पांडेय समेत अन्य को आरोपित बनाया गया।

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