भुनेश्वर यादव के हत्यारे रूपलाल को उम्रकैद

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भुनेश्वर यादव के हत्यारे रूपलाल को उम्रकैद 

गिरिडीह के प्रधान जिला जज की अदालत ने सुनाई सजा

डीजे न्यूज, गिरिडीह :

प्रधान जिला जज मनोज प्रसाद की अदालत ने हत्याकांड के एक मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। शुक्रवार को न्यायालय ने हत्यारे रूपलाल तुरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपए जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है।जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा जेल में काटनी होगी। इसके पूर्व न्यायालय में सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता डीएलएसए के प्रतिनियुक्त अधिवक्ता नजमुल हसन ने न्यूनतम सजा देने की अपील की। वहीं पीपी सुधीर कुमार ने कड़ी सजा देने की मांग की। कहा कि मामूली विवाद में सरेआम एक व्यक्ति की हत्या की गई।न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा सुनाई।घटना मधुबन थाना क्षेत्र के चैनपुर स्थित भेलवातुंगरी गाँव की हैं।

 

हमला इतना गम्भीर की प्राण निकलने में मिनट नहीं लगी

इस घटना को लेकर मृतक की माँ धनेश्वरी देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस को दिए बयान में कहा था कि चार अक्टूबर 2019 को वह अपनी बहू के साथ खेत में घांस काट रही थीं। उसका बेटा भुनेश्वर यादव खेत मे लगा फसल देखने आया ही था।इस बीच गावं के रूपलाल तुरी आकर गंदा गंदा गाली देने लगा। दोनों के बीच बाताबाती होने लगी।रूपलाल धमकी देते हुए कहा आज इसकी हत्या कर देंगे। रूपलाल तुरी दौड़कर घर से टांगी लेकर आया और सर पर और कांन के नीचे और सीने पर प्रहार किया। मार से जख्मी भुनेश्वर जमीन पर गिर गया और कुछ ही मिनट में उसकी जान निकल गयी थी। इस मामले में पीपी सुधीर कुमार आठ गवाहों के परीक्षण कराया व बहस की थी।

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