कोयला कारोबारी बोधी मंडल हत्याकांड में भीम साव दोषी करार
डीजे न्यूज, गिरिडीह : कोयला कोराबारी बोधी मंडल की हत्याकांड में दूसरे आरोपित भीम साव को भी दोषी करार दिया गया। जिला जज वन गोपाल पांडेय की अदालत ने गुरुवार को पर्याप्त साक्ष्य पाकर भीम साव को दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेजा है। 13 साल पूर्व कोयला कारोबारी बोधी मंडल को सरेशाम गोली मारकर हत्या की गई थी। दोषी भीम साव को सजा की बिंदु पर सुनवाई अब मंगलवार को होगी। घटना गिरिडीह मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के बेलाटांड की है। इस गांव रहने वाले कोयला कारोबारी बोधी मंडल की हत्या 13 साल पहले बदडीहा चाौक पर हुई थी। इसमें महेशलुंडी के भीम साव पर गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा था। साथ ही राजकुमार साव को भी हत्याकांड में शामिल बताया गया था। घटना के वक्त कोयला कारोबारी बोधी बदडीहा चाौक के कन्हाई विश्वकर्मा के मार्केट में बैठा था। इसी दौरान उस पर आरोपी भीम साव ने ताबड़तोड़ दो रांउड गोली चलाई थी जिससे उसकी मौत मौके पर हो गई थी। इस मम्मले मे राजकुमार साव को 12 साल पूर्व न्यायालय ने दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुनाई थी।