धनबाद में सरकारी स्कूलों के छात्रों की खातों से राशि निकासी पर बैंक ने लगाई रोक
धनबाद में सरकारी स्कूलों के छात्रों की खातों से राशि निकासी पर बैंक ने लगाई रोक
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने वैसे विद्यालयों की सूची तैयार करने के दिए निर्देश
डीजे न्यूज, धनबाद : जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखंड शिक्षा परियोजना, धनबाद ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी-सह-प्रखंड संसाधन केंद्र समन्वयक और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों को एक पत्र जारी कर सरकारी विद्यालयों के छात्रों के बैंक खातों में प्राप्त राशि के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं।
पत्र में उल्लेख किया गया है कि धनबाद जिले के सरकारी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में पोशाक, छात्रवृत्ति सहित अन्य योजनाओं की राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से अंतरित की गई है। जानकारी मिली है कि संबंधित बैंकों द्वारा इन खातों से राशि निकासी पर रोक लगाई गई है या खाते होल्ड कर दिए गए हैं। साथ ही, न्यूनतम बैलेंस न रहने के कारण खातों से राशि की कटौती भी की गई है।
इस संबंध में सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्राधीन विद्यालयों के वैसे छात्र-छात्राओं की सूची तैयार करें, जिनके बैंक खातों से राशि निकासी पर रोक लगी है, खाते होल्ड किए गए हैं या न्यूनतम बैलेंस न होने के कारण राशि की कटौती की गई है।
निम्नलिखित जानकारी मांगी गई है
1. क्रम संख्या
2. प्रखंड का नाम
3. विद्यालय का नाम
4. छात्र/छात्रा का नाम
5. बैंक का नाम
6. खाता संख्या
7. आईएफएससी कोड
8. अभ्युक्ति (राशि निकासी पर रोक/खाता होल्ड/राशि की कटौती)
यह सूचना निर्धारित प्रपत्र में संलग्न कर 17 दिसंबर 2024 तक हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से यह भी अपील की है कि वे इस मुद्दे को गंभीरता से लें और समय पर जानकारी उपलब्ध कराएं ताकि छात्रों को उनके अधिकारों का लाभ मिल सके और समस्या का समाधान हो सके।