पुलिस की लापरवाही से अपहरण के आरोपी पिंकेश यादव को जमानत
पुलिस की लापरवाही से अपहरण के आरोपी पिंकेश यादव को जमानत
90 दिन में चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी पुलिस
तिसरी में बस चालक अशोक पंडित का हुआ था अपहरण
डीजे न्यूज, गिरिडीह : करीब तीन महीने से अधिक समय से जेल में बंद अपहरण के आरोपी पिंकेश यादव के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल नहीं की। इस कारण पिंकेश यादव
को अदालत से जमानत मिल गई है। यह मामला तिसरी थाना क्षेत्र का है।न्यायिक दंडाधिकारी श्रीप्रिया की अदालत में मंगलवार को पिंकेश यादव के अधिवक्ता बिपिन यादव ने आवेदन देकर जमानत देने की मांग की। कहा कि आरोपी तीन माह से अधिक समय से जेल में बंद है। पुलिस उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की है।इसका लाभ आरोपित को मिलना चाहिए। इधर एपीपी ने कहा कुछ देर में पुलिस चार्जशीट जमा करेगी।न्यायालय ने समय को देख कर सीआरपीसी की धारा 167 का लाभ देते हुए आरोपी को जमानत दे दी।वैसे जमानत मिलने पर भी पिंकेश यादव अभी जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। कारण, उसके खिलाफ साइबर न्यायालय में जमानत लंबित है। साथ ही साइबर अपराध से जुड़ा एक मामला यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के न्यायालय में लंबित है। इसी मामले में दो अन्य अभियुक्त राहुल यादव और अनिल मोदी दो सालों से जेल में बंद हैं। दोनों का जमानत आवेदन हाई कोर्ट से भी खारिज हो चुका है।
यह था मामला
यह मामला तिसरी थाना के भंडारी गावं का है। 25 मार्च 2022 की रात नौ बजे बस चालक अशोक पंडित का अपहरण हुआ था। बताया गया था कि चालक झुमराज बाबा से भंडारी में रिजर्व सवारी छोड़कर दोम्हान गांव में बस लगाने जा रहा था। इसी बीच भंडारी पंचायत के गादी गांव के मुख्य मार्ग पर किसुटांड़ निवासी राहुल यादव, धीरज यादव और गादी निवासी पिंकेश यादव समेत कई अन्य लोगों ने मुख्यमार्ग पर मोटरसाइकिल लगाकर मार्ग अवरूद्ध कर दिया था। वहां गाड़ी से उतारकर उसे जमकर पीटा गया। बोलेरो पर लादकर देवरी प्रखंड के जेवड़ा जंगल में हत्या करने के लिए ले जाया गया। उसी समय पुलिस की गाड़ी पीछे से आते देख सभी आरोपी डर से गाड़ी वहीं छोड़कर फरार हो गए। उस समय सभी अपहर्ता आपस में उसकी हत्या करने की बात कह रहे थे। पुलिस सही समय पर नहीं आती तो उसकी हत्या कर दी जाती।