बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो ने किया सरेंडर, गए जेल

0
IMG-20230109-WA0004

डीजे न्यूज,धनबाद : पुलिस कस्टडी से अपने समर्थक राजेश गुप्ता को जबरन छुड़ाकर ले जाने, पुलिसकर्मियों से मारपीट करने व वर्दी फाड़ने के

मामले में बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो ने सोमवार को धनबाद अदालत में सरेंडर कर दिया। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में धनबाद जेल भेज दिया गया। झारखंड हाइकोर्ट ने ढुलू महतो की रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें 10 जनवरी तक सरेंडर करने का निर्देश दिया था। इस कारण ढुलू ने आज सरेंडर कर दिया। बार काउंसिल के आवाहन पर अधिवक्ताओं ने कलम बंद हड़ताल कर रखा है। इस कारण महतो अपने अधिवक्ता के बिना ही खुद अदालत पहुंचकर आत्मसमर्पण किया। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत ने विधायक को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। विदित हो कि अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने 9 अक्टूबर 2019 को विधायक ढुलू समेत इस कांड के नामजद पांच आरोपितों को वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिए जाने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में डेढ़ डेढ वर्ष की साधारण कारावास एवं 9 हजार रूपए जुर्माना से दंडित किया था। अदालत ने मामले के नामजद आरोपित बसंत शर्मा को बरी कर दिया था। आरोपितों ने 4 नवंबर 19 को सेशन कोर्ट मे कुल चार अपील दायर कर सजा के आदेश को चुनौती दी थी। सत्र न्यायालय ने विधायक समेत अन्य की अपील को 24 अगस्त 2022 को खारिज कर दी थी।

जिसे विधायक महतो समेत अन्य ने झारखंड उच्च न्यायालय में रिवीजन याचिका दायर कर चुनौती दी थी परंतु रिवीजन करने से पहले विधायक ने निचली अदालत में सरेंडर नहीं किया था। इस कारण, उच्च न्यायालय ने उन्हें पहले सरेंडर कर का आदेश दिया था।

एमिड कोल इंटरप्राईजेज के मुंशी गौरी शंकर

सिंह की शिकायत पर पुलिस ने ढुलू के समर्थक राजेश गुप्ता सहित तीन-चार अन्य के विरुद्ध रंगदारी का मुकदमा दर्ज किया था। प्राथमिकी के मुताबिक 20 अप्रैल को राजेश ने 1 हजार रूपये प्रति टन रंगदारी की मांग की थी। रूपया नहीं देने पर राजेश ने उसके ट्रकों पर निर्धारित किस्म का कोयला न लोड कर पत्थर कोयला निकाल दिया। उक्त मामले में ही अदालत से राजेश के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट लेकर कतरास व बरोरा पुलिस की संयुक्त टीम ने राजेश को निचितपुर स्थित आवासे दबोचा था। खबर मिलते ही विधायक ढुलू महतो अपने समर्थकों के साथ वहां आ धमके और जबरन राजेश को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया था। इस दौरान पुलिस के साथ ढुलू व उनके समर्थकों ने मारपीट की थी। थानेदार आरएन चैधरी की शिकायत पर पुलिस ने विधायक ढुलू, राजेश गुप्ता, चुनचुन गुप्ता, रामेश्वर महतो, गंगा गुप्ता, बसंत शर्मा समेत अन्य के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, अभिरक्षा से वारंटी को जबरन मुक्त कराने, हमला करने, आग्नेयास्त्र छिनने की कोशिश की प्राथमिकी कतरास थाना कांड संख्या 120/13 बारह मई 13 को दर्ज किया था।

इस खबर को शेयर करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *