नाबालिग अपहरण कांड में बबली सिंह दोषी करार
डीजे न्यूज, गिरिडीह:
नाबालिग छात्रा के अपहरण में बबली सिंह उर्फ बाबला सिंह को दोषी करार दिया गया है।पोक्सो के विशेष न्यायाधीश यशवंत प्रकाश की अदालत ने मंगलवार को बबली सिंह को दोषी करार दिया।घटना निमियाघाट थाना क्षेत्र की जून 2020 की है।पीड़िता के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था कि उसकी नाबालिग पुत्री को शादी के नियत से अपहरण कर ले गया था। न्यायालय ने पीड़िता समेत अन्य गवाहों के बयान को मानते हुए आरोपित को दोषी पाया।इसके सजा की बिंदु पर सुनवाई 21 सितंबर को होगी। दोषी बबली सिंह घटना के बाद से जेल में बंद है।