वोटर कार्ड के अलावा अन्य 12 दस्तावेज के साथ मतदाता कर सकते हैं मतदान

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वोटर कार्ड के अलावा अन्य 12 दस्तावेज के साथ मतदाता कर सकते हैं मतदान

डीजे न्यूज, धनबाद: भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार मतदाता अपने वोटर आईडी कार्ड के अलावा अन्य 12 दस्तावेज के साथ मतदान कर सकते हैं। इसकी जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बताया कि मतदान करने के लिए आधार कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र/राज्य सरकार/पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा उनके कर्मचारियों के लिए जारी फोटोयुक्त सर्विस आइडेंटी कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सांसद/विधायक/विधान परिषद सदस्य द्वारा जारी सरकारी पहचान पत्र, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड से मतदान कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मतदान करने के लिए मतदाता सूची में मतदाता का नाम दर्ज होना अनिवार्य है।

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