निरसा-गोविंदपुर में चुनाव के लिए प्रशासन तैयार, सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध

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डीजे न्यूज, धनबाद :
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त संदीप सिंह ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर पंचायत चुनाव के चतुर्थ चरण की विस्तार से जानकारी दी। तीसरे चरण में निरसा व गोविंदपुर में मतदान होगा। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, निर्भिक व भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है।
चतुर्थ चरण के मतदान के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट (एनआई एक्ट) के तहत सार्वजनिक अवकाश (रविवारीय अवकाश सहित) की तिथि को छोड़कर, 30 अप्रैल से 6 मई दिन के 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन तथा 7 व 9 मई को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। 10 व 11 मई को नाम वापसी तथा 12 मई को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा।
27 मई को प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। 31 मई को तृतीय चरण के साथ चतुर्थ चरण की मतगणना की जाएगी।
532 भवन के 785 मतदान केंद्रों में चतुर्थ चरण का मतदान संपन्न होगा। निरसा में 293 व गोविंदपुर में 492 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
चतुर्थ चरण में जिला परिषद के 8, पंचायत समिति सदस्य के 78, मुखिया के 66 तथा वार्ड सदस्य के 785 पदों सहित कुल 937 पदों के लिए मतदान होगा। जिसमें 539 पद महिलाओं के लिए रहेंगे।
निरसा के लिए मतदान दल का प्रस्थान केन्द्र राजकीय पॉलिटेक्निक निरसा तथा गोविंदपुर के लिए आरएस मोर कॉलेज गोविंदपुर तथा निरसा के लिए बज्रगृह सह मतगणना केंद्र गुरुनानक कॉलेज भूदा व गोविंदपुर के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक धनबाद रहेगा।
जिला परिषद सदस्य के लिए निरसा के निर्वाची पदाधिकारी निदेशक डीआरडीए मुमताज अली व गोविंदपुर के लिए अपर समाहर्ता नंदकिशोर गुप्ता रहेंगे। पंचायत समिति सदस्य गोविंदपुर के निर्वाची पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी व निरसा के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता सतीश चंद्रा निर्वाची पदाधिकारी रहेंगे। मुखिया के लिए संबंधित प्रखंड के अंचल अधिकारी तथा वार्ड सदस्य के लिए संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्वाची पदाधिकारी रहेंगे।
पंचायत चुनाव के नामांकन के लिए वार्ड सदस्यों को स्वघोषणा परिशिष्ट 3 में करनी होगी। मुखिया, पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद सदस्यों को परिशिष्ट 4 के साथ शपथ पत्र प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी या नोटरी के समक्ष दाखिल करना होगा। सभी पदों के लिए प्रपत्र 29 में शपथ पत्र दाखिल करना होगा। वार्ड सदस्य स्वसत्यापित शपथ पत्र प्रपत्र 29 में समर्पित करेंगे। मुखिया, पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद के सदस्य प्रपत्र 29 में शपथ पत्र नोटरी या अन्य पदाधिकारी के समक्ष सत्यापित कराएंगे।
नामांकन के लिए सामान्य श्रेणी के वार्ड सदस्य के लिए एक सौ रुपया, मुखिया ₹250, पंचायत समिति सदस्य ₹250 तथा जिला परिषद सदस्य के लिए ₹500 शुल्क निर्धारित है। महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी के लिए नामांकन शुल्क में 50 प्रतिशत की रियायत है।
पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय की सीमा भी निर्धारित की गई है। वार्ड सदस्य के लिए ₹14000, मुखिया के लिए ₹85000, पंचायत समिति सदस्य के लिए ₹71000 तथा जिला परिषद सदस्य के लिए ₹214000 की अधिकतम सीमा निर्धारित है।
एसएसपी संजीव कुमार ने कहा कि मतदान को भयमुक्त, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सभी बूथों पर पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी।
वैश्विक महामारी के मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन सुनिश्चित करते हुए मास्क लगाकर और कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है।
पत्रकार वार्ता में उप निर्वाचन पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार पांडेय, जिला पंचायती राज पदाधिकारी अजीत कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ईशा खंडेलवाल शामिल थे।

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