ईद ए मिलाद उन नबी को लेकर डीसी-एसपी ने जारी किया संयुक्त आदेश

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डीजे न्यूज, गिरिडीह : नौ अक्टूबर को ईद-ए-मिलाद-उन्नबी त्योहार(पैगम्बर मोहम्मद साहब के जन्मदिन) मनाया जायेगा। यह पर्व मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा चांद के दृष्टिगोचर होने पर मनायी जाती है। पैगम्बर मोहम्मद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाये जाने वाले इस त्योहार में मुहल्लों में तकरीर, मिलाद, फातिहा नात-ए-कलाम आदि कार्यक्रम के दौरान जुलूस निकालने की परम्परा है जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भाग लेते हैं। इसी को लेकर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा एवं पुलिस अधीक्षक अमित रेणु के द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है। सभी संबंधित अधिकारियों और दंडाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है।

डीसी-एसपी का यह है निर्देश :

ईद-ए-मिलाद-उन्नबी त्योहार के अवसर पर जिला स्तर एवं अनुमण्डल स्तर पर नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया है, जो आठ अक्टूबर के अपराहन से नौ अक्टूबर के अपराह्न तक कार्यरत रहेगा। जिला नियंत्रण कक्ष एवं अनुमण्डलीय नियंत्रण कक्ष का स्थान एवं दूरभाष संख्या निम्न प्रकार है : 1. जिला / अनुमण्डल
06532-228829
2. खोरीमहुआ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय:- 7766081647
3. डुमरी अनुमण्डल कार्यालय:- 9431313378
4. बगोदर सरिया अनुमंडल कार्यालय सरिया:- 9473435905
जिला नियंत्रण कक्ष में दण्डाधिकारियों की समय सारणी अनुमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा अलग से निर्गत की जायेगी। जिला नियंत्रण कक्ष में आलोक कुमार, निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, डी.आर.डी.ए., गिरिडीह (मो0 9939183116) तथा पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार राणा, पुलिस उपाधीक्षक (मु०), प्रथम, गिरिडीह (मो0 9431706328) रहेंगे। जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय दण्डाधिकारी द्वारा सभी अनुमण्डलीय नियंत्रण कक्ष से खैरियत प्रतिवेदन प्राप्त कर जिला का समेकित खैरियत प्रतिवेदन उपायुक्त, गिरिडीह एवं पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह को प्रतिदिन दो-दो घंटे पर उपलब्ध कराया जायेगा।

2. सभी अनुमण्डल पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में विधि-व्यवस्था संधारणार्थ वरीय प्रभार में रहेंगे। साथ ही साथ सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर दिशा-निर्देश का अनुपालन संबंधित थाना प्रभारी से सुनिश्चित करें।

3. पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) प्रथम, गिरिडीह नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों को अवश्यकतानुसार अपेक्षित स्थान पर अपने स्तर से प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।

4.प्रशांत डांग, कार्यपालक दण्डाधिकारी, गिरिडीह पदम चौक में एवं श्री संग्राम मुर्मू, कार्यपालक दण्डाधिकारी, गिरिडीह बड़ा चौक में विधि व्यवस्था का संधारण स्वयं उपस्थित होकर करना सुनिश्चित करेंगे।

5. सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में सभी संवेदनशील स्थानों पर चौकीदार / पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करेंगे।

6. ईद-ए-मिलाद-उन्नबी त्योहार 2022 के अवसर पर सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में अनिवार्य रूप से फ़्लैग मार्च करना सुनिश्चित करेंगे।

7. ईद-ए-मिलाद-उन्नबी त्योहार के अवसर पर पूर्व में घटित घटनाओं पर विशेष ध्यान रखना सुनिश्चित करेंगे।

8. साम्प्रदायिक / असामाजिक तत्वों का नाम-पता और मोबाइल नम्बर संकलित करते हुए पर्यवेक्षण / अनुश्रवण करना सुनिश्चित करेंगे।

9 डीजे मालिकों के साथ बैठक करते हुए बॉण्ड / शपथ पत्र भरवाना हुए निदेशित करना है कि किसी भी तरह के भड़काउ गीत, भाषण एवं सी.डी. चलाना प्रतिबंध रहेगा। नियम के विरूद्ध जाने पर विधि सम्मत् कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

10 चौक-चौराहे एवं अन्य स्थानों में डी०जे० / स्पीकर लगाकर अधिक साउण्ड में अश्लील भडकाउ गाने बजाये जाते हैं, उसे पूर्ण रूप से बंद करने की कार्रवाई किया जायेगा।

11 अवैध रूप से शराब की खरीद-फरोख्त की जाती है। अवैध शराब बिक्री के स्थान ओर विक्रेता के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए सभी अवैध शराब दुकानों पर निगरानी एवं कारगर तरीके से नियंत्रण कराना सुनिश्चित करेंगे।

12. विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु सभी संवेदनशील स्थानों पर दण्डाधिकारी / पुलिस सशस्त्र बल एवं लाठी पार्टी की प्रतिनियुक्ति की गयी है।

13. संबंधित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने अधीनस्थ थाना में गतिशील रहकर विधि व्यवस्था संधारण करेंगे। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी दिनांक 08.10.2022 के अपराहन से 09.10.2022 के अपराह्न तक अपने प्रतिनियुक्ति स्थान पर बने रहेंगे और उक्त तिथि तक प्रतिदिन खैरियत प्रतिवेदन संध्या 5:00 बजे तक जिला नियंत्रण कक्ष में भेजना सुनिश्चित करेंगे।

14. सिविल सर्जन को निदेश दिया गया कि ईद-ए-मिलाद-उन्नबी त्योहार के अवसर पर सभी रेफरल अस्पताल / सभी प्रखण्ड स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्र / स्वास्थ्य उप केन्द्र एवं जिला स्थित सदर अस्पताल में डाक्टर, नर्स, एवं अन्य चिकित्सीय कर्मी की उपलब्धतता सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही यथोचित मात्रा में दवा भी संबंधित अस्पतालों में उपलब्ध करायेंगे तथा जिला नियंत्रण कक्ष एवं अनुमण्डल स्तरीय नियंत्रण कक्ष में आपात स्थिति से निपटने के लिए एम्बूलेंस की व्यवस्था करेंगे।

15. जिन दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति गिरिडीह शहर में गश्ती कार्य एवं जिला नियंत्रण कक्ष में सुरक्षित दण्डाधिकारी के रूप में की गयी है, उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे समय पर जिला नियंत्रण कक्ष में अपना योगदान देंगे। किसी तरह से विधि व्यवस्था भंग होने की सूचना प्राप्त होने पर स्वयं स्तर से त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत जिला नियंत्रण कक्ष एवं वरीय पदाधिकारियों को सूचित करेंगे।

16. किसी प्रकार की तनाव की स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा धारा 144 / 107 सी. आर.पी.सी. द्वारा प्रतिबंध की कार्रवाई की जाय एवं शांति भंग करने वालों पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाय।

17. कर्त्तव्यहीनता के दोषी दण्डाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी पर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

18. उप नगर आयुक्त, नगर निगम, गिरिडीह को निदेश दिया जाता है कि नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत सभी वार्डो में साफ-सफाई एवं पेयजलापूर्ति करवाना सुनिश्चित करेंगे।

19. पुलिस पदाधिकारी का कर्त्तव्य है कि सम्पूर्ण थाना क्षेत्र में निगरानी रखेंगे और यदि किसी स्थान से व्यवस्था भंग होने की सूचना प्राप्त हो तो तुरंत उस पर नियंत्रण पाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

20 विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु सभी थाना प्रभारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह सभी संवेदनशील स्थानों का दौरा करेंगे। यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा शांति भंग या दोनों समुदाय के बीच अशांति फैलाने की कोशिश की जाती है तब उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

21. सभी थाना प्रभारी को निदेश दिया गया कि अपने-अपने सभी संवेदनशील स्थानों पर सतर्कता बरतेंगे।

22. सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / अंचल अधिकारी / थाना प्रभारी नियमित रूप से संयुक्त खैरियत प्रतिवेदन जिला नियंत्रण कक्ष को भेजेंगे।

23. सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक पोस्ट नहीं हो इस बिंदु पर सतत् निगरानी किया जाना।

24. प्रायः यह भी पाया जाता है कि पर्व-त्योहार के अवसर पर वाट्सएप, फेसबुक एवं अन्य सोशल मीडिया पर गलत भ्रामक एवं अफवाह फैलाये जाते हैं, जो कभी-कभी भयावह रूप ले लेता है। अतः सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेषित समाचारों पर पैनी निगाह रखना जरूरी है। सभी अनुमण्डल पदाधिकारी / सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / अंचल अधिकारी इसपर कड़ी नजर रखेंगे।

25. कार्यपालक अभियंता, विधुत उत्तरी एवं दक्षिणी, गिरिडीह मुहर्रम के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु दिनांक 08.10.2022 से 09.10.2022 तक अबाधित विधुत आपूर्ति सुनिश्चित करायेंगे।

26. दिनांक 08.10.2022 को अपराह्न तक सभी थाना प्रभारी पुलिस पदाधिकारी एवं बल की प्रतिनियुक्ति स्थान पर पहुंचने की सूचना भेजना सुनिश्चित करेंगे।

27. परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, गिरिडीह उपरोक्त तालिका में अंकित लाठी बल को बॉडी प्राटेक्टर, हेलमेंट एवं केनशील्ड के साथ प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे सभी थाना प्रभारी सशस्त्र बल को बी०पी० जैकेट, हेलमेट अपने थाना स्तर से देना सुनिश्चित करेंगे

38. संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी / अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी आवश्यकता पड़ने पर अपने स्तर से दण्डाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति में परिवर्तन कर सकते हैं।

39. ड्रोपगेट- ड्रोप गेट में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं बल शहर में प्रवेश करने वाले वाहनो को उपयुक्त स्थान पर सुव्यवस्थित ढंग से लगायेंगे ताकि यातायात बाधित नही होने पायें। वे नियंत्रण कक्ष से निर्देशानुसार गाडियों को शहर में प्रवेश करने की अनुमति देंगे। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी के साथ परिचारी प्रवर द्वारा एक-एक पुलिस पदाधिकारी के अधीन 14, 1-4 सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति उक्त कार्य हेतु की जायगी।

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