16 माह के मासूम की हत्या उसकी सगी चाची ने ही की थी, 16 को सुनाई जाएगी सजा

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डीजे न्यूज, गिरिडीह :
16 माह का मासूम बच्चा के हत्याकांड में सगी चाची को दोषी पाया गया है। जिला जज तृतीय एसएन सिकदर की अदालत ने मंगलवार को आरोपित मालती देवी को हत्या में दोषी करार दिया है। घटना जिले के देवरी थाना क्षेत्र के मारुडीह गांव की है। न्यायालय इस मामले में सजा की बिंदु पर सुनवाई 16 सितंबर को मुकर्रर की है। इसी दिन दोषी मालती देवी का सजा का एलान किया जाएगा। हत्याकांड का यह ह्रदय विदारक घटना एक मई 2019 की है। इस कांड की सूचक पूजा कुमारी जो मृतक बच्चें की मां है ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कहा था कि सुबह साढ़े दस बजे अपने 16 माह के बेटे को खाना देकर कुआं में बर्तन धोने गई थी। उसका चचेरा भाई आशीष उसे कुछ देर साथ खेल कर ट्यूशन पढ़ने चला गया। उसकी गोतनी मालती देवी उसे गोदी में लेकर खाना खिलाने लगी। फिर प्लास्टिक के ग्लास से पानी पिलाने लगी। इस बीच उसका बेटा जोर-जोर से रोने लगा। जब वह दौड़कर गई और पूछी तो उसकी गोतनी मालती ने बताया कि उसने मिट्टी खा लिया था। उसे निकाल रही थी। जब बच्चा अपनी मां के पास आया तो बेचैनी से रोता रहा। कुछ देर बाद अचेत हो गया। उसे इलाज के लिए जमुआ दुबे नर्सिंग होम ले जाया गया। जहर के असर बढ़ने के कारण वहां से उसे बेहतर इलाज के लिए बोकारो रेफर कर दिया गया। एम्बुलेंस से बोकारो पहुंचने से पूर्व बोकारो थर्मल के पास उसके बेटे की मौत हो गई। कहा कि दुश्मनी के कारण उसके बेटे की हत्या उसकी गोतनी ने की थी।
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मासूम की मौत से गवाहों की नही थी सहानुभूति :
इस मामले में अभियोजन के तरफ से एपीपी सुधीर कुमार ने 12 गवाहों का परीक्षण कराया। वहीं इस कांड के चार्जशीटेड गवाहों ने मासूम के मौत पर भी अपनी सहानुभूति नही दिखाई। अपनी जमीर बेच चुके चार गवाह ने सीधे न्यायालय में कहा इस मामले को नही जानते हैं जबकि सभी घटना के बारे में जान रहे थे। वहीं इस कांड की सूचक सह मृतक की मां और पिता ने न्यायालय में पूरी घटना को बताया। चिकित्सकों ने जहर से हत्या की पुष्टि की।अनुसंधान कर्ता और पुलिस ने केस को साबित कराने में कोई कसर नही छोड़ी। दुश्मनी की बात को साबित किया गया। न्यायालय ने इन सभी साक्ष्यों को देखते हुए मालती देवी को दोषी करार दिया। दोषी मालती देवी घटना के बाद से ही जेल में बंद है।

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