हत्या के प्रयास में कालेश्वर यादव को दस साल सश्रम कारावास की सजा –जिला जज नवम ने सुनाया सजा,15 हज़ार रुपए जुर्माना का आदेश

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डीजे न्यूज, गिरिडीह : हत्या के प्रयास में कालेश्वर यादव को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।जिला जज नवम नीरजा आश्री की अदालत ने शुक्रवार को कालेश्वर यादव को हत्या के प्रयास में दस साल सश्रम कारावास की सजा के साथ अपराध के नियत से हथियार लेकर घर घुसने में पांच साल और मारपीट कर जख्म पहुंचाने में एक साल की सजा सुनाई है।सभी सजा साथ-साथ चलेगी।वही न्यायालय ने तीनों धाराओं में कुल 15 हज़ार रुपए जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा जेल में काटनी होगी। घटना धनवार थाना क्षेत के दलदल गावं की है।न्यायालय ने कालेश्वर को बीते 31 अगस्त को दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजी थी। सजा पाने वाला कालेश्वर सूचक का चचेरा भाई है।इसके पूर्व सजा की बिंदु पर बहस करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता एमके मुनि ने कम सजा देने की अपील की।अभियोजन ने सख्त सजा की मांग की।न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाया। यह हत्या का प्रयास का मामला दो जून 2014 की है।जमीन विवाद की लेकर यह घटना हुई थी।अपने घर के निर्माण के लिए सूचक ने काम लगाया था।जिसका विरोध कालेश्वर और उसका परिवार करता था।इस कांड के सूचक रामेश्वर यादव ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था कि शाम सात बजे कालेश्वर अपने दोनों बेटे अजीत यादव और रंजीत यादव के साथ एकाएक घातक हथियार लेकर घर मे घुस कर जान मारने के नियत से हमला कर दिया।रॉड से उसे मारकर जख्मी कर दिया। वहीं तलवार और लोहे का रॉड से उसके बेटे शंकर यादव को मारकर जख्मी कर दिया। बचाने जब उसकी पत्नी कालेश्वरी देवी आई तो उसके साथ भी मारपीट की गई। इस मामले में अभियोजन के तरफ से आठ गवाहों का परीक्षण कराया गया।जिसमें सूचक,जख्मी,चिकित्सक और अनुसंधानकर्ता शामिल थे।सभी ने घटना का समर्थन किया था।इस मामले के दो अन्य आरोपी का मामला साक्ष्य के लिए लंबित है।

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