विशेष धर्म के खिलाफ टिप्पणी करने वाले दस आरोपितों की जमानत खारिज

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डीजे न्यूज, गिरिडीह : गिरिडीह शहर से विशेष धर्म के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार दस लोगो की जमानत खारिज हो गई। मंगलवार को सीजेएम लक्ष्मीकांत की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत आवेदन खारिज कर दिया। इसके पूर्व जमानत की मांग करते हुए अधिवक्ता चुन्नूकान्त ने कहा जो आरोप लगाए गए हैं वे बिना आधार के हैं। यह मामला न तो धार्मिक भावना भड़काने का बनता है न ही हत्या के प्रयास का। अपने तरीके से धर्म को मानने की आजादी सभी को हैं, जो उनके मुवक्किल ने किया था। वहीं जमानत का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने कहा इन सभी आरोपितों ने धार्मिक भावना भड़काने का काम किया है। उसके धर्म को बांटने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से गिरिडीह में कार्य कर रहे थे, जिससे आम लोगों की भावना आहत हुई है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत खारिज कर दिया। जिन लोगो की जमानत खारिज हुई है उनमें तौफीक अफमद,अम्मार हसन,सरफराज अंसारी,मो.हैदर,हनीफ,अफ़ज़ल, इमरान, इक़बाल, मुक़दसिर और मो.नाज़ शामिल हैं।इस कांड के सूचक का आरोप है कि सभी गैरकानूनी तरीके से रहते हैं। इनमे तौसीफ़ अहमद बीटेक इंजीनियर है। वह जमशेदपुर का रहने वाला है। उसका भाई अम्मर हसन दूसरे भाषाओं का अनुवादकर्ता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑनलाइन शिक्षा देता है। अब पुलिस यह जांच कर रही है कि जमशेदपुर से आकर कोई व्यक्ति गिरिडीह में ऑनलाइन की शिक्षा किसे दे रहा है। साथ ही अनुवादकर्ता का गिरिडीह में क्या स्कोप है। पुलिस इन संदिग्धों की जांच बारीकी से कर रही है।गिरफ्तार लोगो मे सरफराज अंसारी मजदूरी करता है तो मो हैदर जिम संचालक हैं। हनीफ पेंटर है।इ सी तरह अफजल गाड़ी का वायरिंग करता है। इमरान फर्नीचर पोलिस करता है। इक़बाल राजमिस्त्री के साथ सेंट्रिंग करता है। मोकदासिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो दूसरा बेटेक इंजीनियर मो नाज़ है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर एयर बीटेक डिग्री धारक किसे तामील देते हैं। ये लोगो को क्या पढ़ाते हैं।जबकि कुछ युवकों का कहना था कि उन्हें जेहाद की ट्रेनिंग दी जाती थीं। कहा जाता था कि शरीर कुछ भी नही है। जहां जरूरत है उसे उपयोग करो। अब पुलिस के पाले में गेंद है। इस सनसनीखेज मामले की तह तक जाकर पता करे कि आखिर इन लोगो का कोई विदेशी ताल्लुकात थे और इनका फंड कहा से किसके माध्यम से आता था।

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