कार्यशाला में योजनाओं की दी ग ई जानकारी
कार्यशाला में योजनाओं की दी ग ई जानकारी
डीजे न्यूज, धनबाद: झरिया अंचल में सोमवार को प्रवासी मजदूरों से संबंधित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला स्किल कॉर्डिनेटर आशीष कुमार ने प्रवासी श्रमिकों से संबंधित समस्याओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि दूसरे प्रदेशों, देशों में रोजगार के लिए जाने वाले मजदूर अनिवार्य रूप से श्रमाधान.झारखण्ड.जी0ओ0भी0.कॉम पोर्टल पर प्रवासी मजदूर अधिनियम 1979 के अंतर्गत निबंधन कराकर जाएं। सामान्य मृत्यु, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा के कारण जिले के प्रवासी श्रमिक की मृत्यु/अशक्त होने पर उन्हे अपने घर तक लाने के लिए 50 हजार तक की राशि मुख्यमंत्री झारखण्ड प्रवासी श्रमिक दुर्घटना कोष से दी जायेगी। प्रवासी श्रमिक की दुर्घटना में दो अंग या दोनों ऑख या अंग की हानि होने पर एवं दुर्घटना/प्राकृतिक आपदा में श्रमिक की मृत्यु होने पर पंजीकृत एवं अपंजीकृत प्रवासी श्रमिकों को 75 हजार से दो लाख रूपये तक का भुगतान किया जायेगा।
उन्होंने श्रम विभाग में संचालित सभी योजनाओं का जानकारी प्रोजेक्टर (ओडियो, विडियो) के माध्यम से दी। साथ ही सहायक श्रमायुक्त द्वारा विभाग से संचालित झारखण्ड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना/ झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निबंधन तथा मुख्यमंत्री सारथी योजना अंर्तगत संचालित योजनाओ की विस्तृत जानकारी दी ।