प्रवासी मजदूरों को निबंधन कराना आवश्यक 

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प्रवासी मजदूरों को निबंधन कराना आवश्यक 

डीजे न्यूज, धनबाद: तोपचांची प्रखंड में बुधवार को प्रवासी मजदूरों से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सहायक श्रमायुक्त प्रवीण कुमार ने प्रवासी श्रमिकों से संबंधित समस्याओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वैसे श्रमिक जो रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों, देशों में रोजगार के बेहतर तलाश में जाते हैं वे अनिवार्य रूप से श्रमाधान.झारखण्ड.जी0ओ0भी0.कॉम पोर्टल पर प्रवासी मजदूर अधिनियम 1979 के अंतर्गत निबंधन कराकर जाएं ताकि श्रमिकों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो । उन्होंने कहा कि सामान्य मृत्यु, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा के कारण जिले के प्रवासी श्रमिक की मृत्यु/अशक्त होने पर उन्हे अपने घर तक लाने के लिए 50 हजार तक की राशि मुख्यमंत्री झारखण्ड प्रवासी श्रमिक दुर्घटना कोष से दी जायेगी। प्रवासी श्रमिक की दुर्घटना में दो अंग या दोनों ऑख या अंग की हानि होने पर एवं दुर्घटना/प्राकृतिक आपदा में श्रमिक की मृत्यु होने पर पंजीकृत एवं अपंजीकृत प्रवासी श्रमिकों को 75 हजार से दो लाख रूपये तक का भुगतान किया जायेगा। सहायक श्रमायुक्त के द्वारा श्रम विभाग के संचालित सभी योजनाओं का जानकारी विस्तृत रुप में प्रोजेक्टर (ओडियो, विडियो) के माध्यम से प्रदर्शित किया गया एवं सभी आगन्तुकों से अपील किया गया कि जो भी मजदूर अपने राज्य से दूसरे राज्य में कार्य करने जाते है वे अपना निबंधन प्रवासी मजदूर के रुप में श्रम विभाग में जरुर करवायें। साथ ही सहायक श्रमायुक्त द्वारा विभाग से संचालित झारखण्ड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना/ झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निबंधन तथा मुख्यमंत्री सारथि योजना अंर्तगत संचालित योजनाओ की विस्तृत जानकारी दी गई । तोपचाची ब्लॉक के प्रखंड के प्रमुख, उप प्रमुख, मुखिया, वार्ड सदस्य के साथ साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी तोपचाची, अंचलाधिकारी तोपचाची।

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